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धोखाधड़ी में नागमणी मार्केटिंग के एमडी शंकर रवानी को दो साल कैद

धनबाद : न्यायिक दंडाधिकारी श्रुति सोरेन की अदालत ने सोमवार को धोखाधड़ी के एक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए जेल में बंद नागमणी मार्केटिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर शंकर रवानी को भादवि की धारा 420 में दो वर्ष की सजा सुनायी. ज्ञात हो कि 19 जनवरी 15 को छाताटांड़ बाजार निवासी अश्विनी कुमार गुप्ता ने […]

धनबाद : न्यायिक दंडाधिकारी श्रुति सोरेन की अदालत ने सोमवार को धोखाधड़ी के एक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए जेल में बंद नागमणी मार्केटिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर शंकर रवानी को भादवि की धारा 420 में दो वर्ष की सजा सुनायी. ज्ञात हो कि 19 जनवरी 15 को छाताटांड़ बाजार निवासी अश्विनी कुमार गुप्ता ने बैंक मोड़ थाना में कांड संख्या 69/15 दर्ज कराया था. जिसमें शंकर रवानी समेत तीन लोगों को नामजद किया गया था. श्री गुप्ता ने 51000 रुपये उस कंपनी में जमा किया. कंपनी संचालकों ने कहा था कि उक्त राशि साढ़े चार वर्ष में दुगुनी हो जायेगी. जब मैच्युरिटी हुई तब देखा गया कि कंपनी के बैंक मोड़ ऑफिस में ताला लटका हुआ है.
सड़क जाम मामले में सुनवाई : सड़क दुर्घटना में वकील महतो की मौत के बाद सड़क जाम कर आवागमन बाधित करने के मामले की सुनवाई सोमवार को एसडीजेएम एके गुड़िया की अदालत में हुई. अदालत में ढुलू महतो गैरहाजिर थे. अदालत ने बचाव पक्ष को गवाही देने के लिए अगली तिथि 2 जनवरी 18 मुकर्रर कर दी. ज्ञात हो कि 6 जून 06 को आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया था. बरोरा थानेदार बीडी सिंह की शिकायत पर कांड दर्ज किया गया.
दहेज हत्याकांड में पति दोषी करार
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद की अदालत ने सोमवार को दहेज हत्या के एक मामले में कोरियाटांड़ (बरवाअड्डा) निवासी दिलीप मंडल (पति) को भादवि की धारा 304 (बी) में दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया. सजा के बिंदु पर अदालत 13 दिसंबर को अपना फैसला सुनायेगी. विदित हो कि जोसना देवी की शादी 19 मई 04 को दिलीप के साथ हुई थी. शादी के बाद वह ससुराल गयी. छह माह के बाद ही उसके ससुरालवालों ने दहेज में मोटरसाइकिल मांगने लगे. 22 सितंबर 07 को उसके पति ने जोसना को जहर खिला कर उसके मायके पहुंचा दिया, जहां उसकी मौत हो गयी थी.
ढुलू ने दायर की अर्जी
विधायक ढुलू महतो की ओर से विधान सभा सत्र में भाग लेने की अर्जी सोमवार को एसडीजेएम की अदालत में दायर की गयी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ललन किशोर प्रसाद ने बहस की. लेकिन अदालत इसे 14 दिसंबर को पुटअप करने का आदेश दिया. विदित हो कि यह मामला राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने का है.

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