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महाराष्ट्र में पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिला मामले में 10 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को महाराष्ट्र में शैक्षणिक सत्र 2019-20 में परास्नातक (पीजी) मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में दाखिले से संबंधित मामले में जारी हालिया आदेश में संशोधन की मांग को लेकर दो ताजा याचिकाओं पर 10 जून को सुनवाई के लिए राजी हो गया है. एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा चार […]

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को महाराष्ट्र में शैक्षणिक सत्र 2019-20 में परास्नातक (पीजी) मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में दाखिले से संबंधित मामले में जारी हालिया आदेश में संशोधन की मांग को लेकर दो ताजा याचिकाओं पर 10 जून को सुनवाई के लिए राजी हो गया है. एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा चार जून को जारी उसके निर्देश को बदलने की मांग की गयी है, जिसमें न्यायालय ने कहा था कि शैक्षाणिक वर्ष 2019-20 में पीजी मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में दाखिले पर आगे किसी भी याचिका पर किसी भी अदालत में सुनवाई नहीं होगी.

इसे भी देखें : महाराष्ट्र : पीजी मेडिकल कोर्स में ईडब्ल्यूएस को नहीं मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण

अन्य याचिकाओं में न्यायालय के निर्देश में बदलाव की मांग की गयी है, जिसमें अदालत ने कहा था कि पांच मार्च, 2019 को आवेदन करते समय छात्रों द्वारा सीटों के आवंटन को लेकर जाहिर की गयी पसंद को उन्हें बदलने की अनुमति नहीं होगी. न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष त्वरित सुनवाई के लिए दोनों याचिकाओं का उल्लेख किया गया है. वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े और वकील गोविंद जी ने पीठ के सामने याचिकायों का उल्लेख किया और मामले को 10 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया.

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