रांची : शादी का झांसा देकर नाबालिग का यौन शोषण करनेवाले अभियुक्त बिट्टू उरांव को पाेक्सो की विशेष अदालत ने 20 साल की सजा सुनायी है और 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है़बिट्टू उरांव लातेहार के ललमटिया का रहनेवाला है़ वह घटना के समय एसटीएफ जवान था. अब उसे बर्खास्त कर दिया गया है़
मामला में 11 सितंबर 2016 को पीड़िता की ओर से प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी़ 16 जनवरी 2018 को अभियुक्त के खिलाफ आरोप गठन किया गया था. जानकारी के मुताबिक अभियुक्त अपने परिवार वालों के साथ शादी के लिए लड़की देखने आया था.