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जिले के एक हजार वाहनों के ऊपर परिवहन विभाग का 35 लाख रुपये है टैक्स बकाया

मृगेंद्र मणि सिंह, अररिया : ऐसे वाहन मालिक जो कि अपना निबंधन समय पर नहीं करा पाये हैं. ऐसे वाहन मालिक निबंधन व फिटनेश की भारी भरकम राशि नहीं चुका पा रहे हैं. उनके लिए सरकार के द्वारा एक नयी योजना ला कर निबंधन व फिटनेश टैक्स में भारी छूट देने की योजना लायी गयी […]

मृगेंद्र मणि सिंह, अररिया : ऐसे वाहन मालिक जो कि अपना निबंधन समय पर नहीं करा पाये हैं. ऐसे वाहन मालिक निबंधन व फिटनेश की भारी भरकम राशि नहीं चुका पा रहे हैं. उनके लिए सरकार के द्वारा एक नयी योजना ला कर निबंधन व फिटनेश टैक्स में भारी छूट देने की योजना लायी गयी है. इस योजना का नाम सर्वक्षमा योजना रखा गया है. इस योजना की अधिसूचना 15 नवंबर 2019 को जारी की गयी है.

जिसकी समय सीमा 14 फरवरी तक निर्धारित की गयी है. इसके तहत निबंधन टैक्स व फिटनेश टैक्स में आंशिक राशि निर्धारित कर टैक्स वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. परिवहन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सर्वक्षमा योजना का लाभ ट्रैक्टर-ट्रेलर से लेकर दो पहिया-तीन पहिया, हल्का व भारी सभी प्रकार के वाहन मालिकों को मिलेगा.
मिली जानकारी के अनुसार टैक्स व फिटनेश डिफाल्टर वाहनों की जिले में अनुमानित संख्या एक हजार से ज्यादा है, जिसके ऊपर विभाग का लगभग 30-35 लाख रुपये का राजस्व बकाया है. सर्वक्षमा योजना का उद्देश्य प्रमादी वाहन मालिकों से न केवल राजस्व की वसूली है, बल्कि उन्हें टैक्स में छूट देकर सीधे तोर पर लाभ भी पहुंचाना है.
25 हजार रुपये का एकमुश्त भुगतान कर ट्रैक्टर-ट्रेलर सड़कों पर दौड़ पायेंगे
शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर की भरमार सी लग गयी है. आसान किस्तों पर ट्रैक्टर खरीद कर लोग वाहनों के मालिक तो बन जाते हैं. लेकिन अधिकांश मालिक वाहनों का निबंधन करा पाने में असक्षम साबित होते हैं. ऐसे में परिवहन विभाग को जहां राजस्व का नुकसान झेलना पड़ रहा है.
वहीं टैक्स जमा कर पाने में असक्षम वाहन मालिक अपने वाहनों को चोरी-छिपे चलाकर किसी प्रकार से फाइनेंसर की किस्त अदा करते हैं. नहीं कर पाने के एवज में उनकी गाड़ी भी फाइनेंसर खीच ले जाते हैं. वैसे वाहन मालिकों के लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर उन्हें टैक्स में भारी छूट देने के लिए सर्वक्षमा योजना लायी है.
बता दें कि अब तक ऐसे वाहन मालिकों से टैक्स के साथ टैक्स फाइन के रूप में 200 प्रतिशत वसूली जाने का प्रावधान है. लेकिन अब सर्वक्षमा योजना के तहत अधिसूचना जारी होने के 90 दिनों के अंदर अगर डिफाल्टर ट्रैक्टर-ट्रेलर मालिक अपने वाहनों का निबंधन कराने चाहते हैं तो वे 25 हजार रुपये एक मुश्त जमा कर अपने वाहनों का निबंधन करा सकते हैं.
साथ ही सभी प्रकार के निबंधित व्यवसायिक, मालवाहक वाहन जो अधिसूचना की जारी तिथि से एक वर्ष तक के कर प्रमादी हैं तो वे अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 90 दिनों के अंदर बकाया कर देते हैं तो उन्हें अतिरिक्त कर के रूप में लगने वाले अर्थदंड की राशि 200 प्रतिशत के स्थान पर महज 30 प्रतिशत ही अर्थदंड जमा करना होगा. मजे की बात तो यह है कि सर्वक्षमा योजना का लाभ नीलामपत्रवाद के बकायेदर वाहन मालिकों को भी दिया जायेगा.
फिटनेस में भी दी गयी है भारी छूट ऐसे वाहन मालिक जो कि फिटनेश के भारी भरकम कर को नहीं चुका पाने के कारण अपने वाहनों को सड़क पर उतारने में डरते हैं.
उनके लिए अब राहत की खबर है. मिली जानकारी के अनुसार फिटनेश प्रमाण पत्र के समाप्ति के पश्चात विलंब से प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये प्रतिदिन की अतिरिक्त फीस निर्धारित थी.सर्वक्षमा योजना के तहत अब अधिसूचना जारी होने की तिथि से 90 दिनों के अंदर फिटनेश प्रमाण पत्र बनाने में विलंब शुल्क में भारी छूट दी गयी है.
वाहन के प्रकार संसोधित फिटनेश की अतिरिक्त फीस
दो पहिया व तीन पहिया वाहन 50 रुपये के स्थान पर 10 रुपये प्रतिदिन
व्यवसायिक ट्रैक्टर 50 रुपये के स्थान पर 15 रुपये प्रतिदिन
छोटे चार पहिया वाहन परिवहन वाहन 50 के स्थान पर 20 रुपये प्रतिदिन
भारी व्यवसायिक परिवहन वाहन/अन्य वाहन 50 के स्थान पर 30 रुपये प्रतिदिन
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फिटनेश व निबंधन टैक्स के भारी भरकम राशि चुका पाने में असक्षम वाहन मालिकों के लिए सरकार के द्वारा सर्वक्षमा योजना लायी गयी है.
इसके लिए 14 फरवरी तक का समय निर्धारित किया गया है. वाहन मालिक निर्धारित तिथि तक परिवहन कार्यालय पहुंच कर दस्तावेजों को जमा कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं. प्रमादी वाहन मालिक अपने वाहनों का भी कर अदा कर वाहनों को परिवहन नियम के अनुसार चला सकते हैं.
सबल कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी

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