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क्या फेसबुक और ट्‌विटर दो दिन में बंद हो जायेगा, केंद्र सरकार ने भेजा नोटिस

Updated at : 24 May 2021 9:09 PM (IST)
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क्या फेसबुक और ट्‌विटर दो दिन में बंद हो जायेगा, केंद्र सरकार ने भेजा नोटिस

सोशल मीडया के दिग्गज ट्‌विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम को केंद्र सरकार ने नोटिस भेजा है. इनपर उन गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप है जो 26 मई से प्रभावी हो जायेंगे.गौरतलब है कि सरकार ने 25 फरवरी को सोशल मीडिया को तीन महीने का समय दिया था कि वे नयी गाइडलाइन का पालन करें.

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सोशल मीडया के दिग्गज ट्‌विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम को केंद्र सरकार ने नोटिस भेजा है. इनपर उन गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप है जो 26 मई से प्रभावी हो जायेंगे. गौरतलब है कि सरकार ने 25 फरवरी को सोशल मीडिया को तीन महीने का समय दिया था कि वे नयी गाइडलाइन का पालन करें.

नये नियम के अनुसार सोशल मीडया का वर्गीकरण किया गया है इसलिए जो सार्थक या महत्वपूर्ण सोशल मीडिया होंगे उन्हें तीन अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी जो सोशल मीडिया की निगरानी करेगा और शिकायतों पर कार्रवाई करेगा. जिसमें चीफ कंप्लायंस आफिसर (chief compliance officer), नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन (nodal contact person) और रेजिडेंट ग्रेवांस आफिसर (resident grievance officer) की नियुक्ति करनी होगी.

नये नियम के अनुसार इन अधिकारियों की नियुक्ति, भारत में उनका नाम और संपर्क पता देना, शिकायत समाधान, आपत्तिजनक सामग्री की निगरानी आदि की रिपोर्ट भी सरकार को देनी होगी. लेकिन सोशल मीडिया के इन दिग्गजों ने नये नियमों की पूरी अनदेखी की है जिसकी वजह से उन्हें नोटिस भेजा गया है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर 26 मई से सरकार के नये नियम लागू हो जायेंगे तो इन दिग्गजों का क्या होगा? क्या सरकार इनपर पाबंदी लगा देगी?

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क्या है नये नियम में

सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने फरवरी में नयी गाइडलाइन जारी थी जिसके अनुसार सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए तीन स्तर का मैकनिज्म बनेगा. कंपनियों को नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और हर महीने शिकायत और कार्रवाई का रिपोर्ट देना होगा. हिंसा भाषा और सीन के आधार पर सोशल मीडिया की कैटेगरी बनेगी.चूंकि सोशल मीडिया की कैटेगरी बनेगी इसलिए जो सार्थक या महत्वपूर्ण सोशल मीडिया होंगे उन्हें तीन अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी जो सोशल मीडिया पर निगरानी करेगा और शिकायतों पर कार्रवाई करेगा. जिसमें चीफ कंप्लायंस आफिसर (chief compliance officer), नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन (nodal contact person) और रेजिडेंट ग्रेवांस आफिसर (resident grievance officer) की नियुक्ति करनी होगी.

Posted By : Rajneesh Anand

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