10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हिंदी दैनिक और एजेंसी के खिलाफ चुनाव आयोग ने दिये एफआईआर के आदेश

नयी दिल्ली : नियम के उल्लंघन करेत हुए किये गये एग्जिट पोल को लेकर चुनाव आयोग ने एक हिंदी दैनिक और एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. चुनाव आयोग ने उसके नियमों का उल्लंघन कर एग्जिट पोल प्रकाशित करने को लेकर एक हिंदी दैनिक अखबार और एक एजेंसी के विरुद्ध उत्तर […]

नयी दिल्ली : नियम के उल्लंघन करेत हुए किये गये एग्जिट पोल को लेकर चुनाव आयोग ने एक हिंदी दैनिक और एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. चुनाव आयोग ने उसके नियमों का उल्लंघन कर एग्जिट पोल प्रकाशित करने को लेकर एक हिंदी दैनिक अखबार और एक एजेंसी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में प्राथमिकी दर्ज करने का आज आदेश दिया.

अपने निर्देशों का उल्लंघन किये जाने को गंभीरता से लेते हुए ईसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा और उन्हें स्मरण दिलाया है कि धारा 126 ए के तहत के अपराध की सजा दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों है. इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पी . के पांडेय ने कहा, आयोग के निर्देश के अनुसार प्रथम चरण के चुनाव हुए सभी जिलों में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना का निर्देश दिया गया है.

आयोग ने कहा कि उसके संज्ञान में लाया गया है कि हिंदी दैनिक ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मौके पर एक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा कराए गए एक्जिट पोल के नतीजे अपनी वेबसाइट में प्रकाशित किए . यह पूरी तरह से चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है . इसी के आधार पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा अनुच्छेद 126 ए के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसे समय, जो आयोग द्वारा अधिसूचित हो, के दौरान कोई एक्जिट पोल नहीं कर सकता है, उसे प्रिंट या इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित या प्रसारित नहीं कर सकता है.
चुनाव आयोग के दिशानिर्देश के मुताबिक चार फरवरी, 2017 के प्रात: सात बजे से लेकर आठ मार्च, 2017 के सायं साढे पांच बजे तक कोई एक्जिट पोल नहीं किया जा सकता है और न ही उसे प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया या किसी अन्य तरीके से प्रकाशित, प्रसारित किया जा सकता है. उसने कहा कि रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल :आई: प्राइवेट लिमिटेड और दैनिक जागरण ने एक्जिट पोल कराकर एवं उसके नतीजे प्रकाशित.प्रसारित कर आयोग के निर्देशों का उल्लंघन किया है जो जन प्रतिनिधित्व कानून की धाराएं 126ए और बी के तहत अपराध है. किसी प्राधिकार के आदेशों की अवज्ञा से जुडी भादसं की धारा 188 भी लगायी जाएगी.
पत्र में कहा गया है, ‘‘आयोग ने निर्देश दिया है कि जिन जिलों में पहले चरण का चुनाव हुआ है, उन सभी के जिलाधिकारी तत्काल आरडीआई और अखबार के प्रबंध निदेशकों एवं ऐसे अन्य अधिकारियों तथा इस अखबार के प्रबंध संपादक. प्रधान संपादक, संपादक. एडिर इन चीफ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और आरपी अधिनियम की धाराएं 126 ए एवं बी के तहत तत्काल प्राथमिकी दर्ज करें. ‘ उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी को पहले चरण के विधानसभा चुनाव में 15 जिलों के 73 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ था. आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि इस उल्लंघन को लेकर लखनउ के जिला चुनाव अधिकारी भी प्राथमिकी दर्ज करेंगे. सीईओ से आज शाम छह बजे तक आयोग के निर्देश का पालन करने को कहा गया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें