नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने संसद में तेलंगाना विधेयक पेश करने पर रोक लगाने से आज इनकार करते हुए कहा कि वह इस चरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है. उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति एच एल दत्तू और न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की पीठ ने आंध्रप्रदेश में पृथक नये तेलंगाना राज्य के गठन को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर केंद्र को निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया.
पीठ ने इससे पहले अपने 18 नवंबर 2013 के आदेश का हवाला दिया जब उसने कहा था कि राज्य के बंटवारे के विरोध से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करना अभी जल्दबाजी होगी. पीठ ने कहा, ‘‘हम 18 नवंबर 2013 और आज की स्थिति के बीच कोई बदलाव नहीं देखते हैं. इसलिए हम इस समय हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं.’’ हालांकि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि रिट याचिका में जो बात कही गई है, उस पर उपयुक्त समय पर विचार किया जा सकता है.
प्रस्तावित पृथक तेलंगाना के गठन का विरोध करने वाले विधेयक को संसद में पेश करने पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि विधेयक संसद में 10 फरवरी को पेश किये जाने की संभावना है और अगर कानून बन गया तब यह अपरीवर्तनीय प्रक्रिया बन जायेगी. उनका कहना है कि चूंकी आंध्रप्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से मसौदा विधेयक को नामंजूर कर दिया है, इसे पेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.