शहडोल (मप) : लोकायुक्त भोपाल के दिए गए निर्देश के परिपालन और विभागीय जांच के उपरांत जांच में दोषी पाये जाने पर शहडोल जिले के चार उपयंत्रियों की दो-दो वेतन वृद्धियां रोकने के साथ ही प्रावधानित राशि से अधिक व्यय की गयी राशि संबंधित उपयंत्रियों से वसूल करने के आदेश जारी किये गये हैं.
शहडोल के संभागायुक्त डीपीअहिरवार द्वारा जारी आदेश के अनुसार तत्कालीन उपयंत्री जल संसाधन जयसिंह नगर सलीम खान, तत्कालीन उपयंत्री जल संसाधन उपसंभाग जयसिंहनगर जे.पी.अहिरवार, उपयंत्री मधुवन उर्मलिया की विभागीय जांच करायी गयी थी.
जांच में शिकायत सही पाये जाने पर सलीम खान से 39 हजार 643 रुपये का दंड अधिरोपित किया गया है तथा उक्त कृत्य के लिए उनकी दो वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने के आदेश जारी किये गये हैं जबकि जेपीअहिरवार से 73 हजार 640 रुपए वसूली का दंड अधिरोपित किया गया है तथा उनकी भी दो वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश जारी किये गये हैं.
इसी प्रकार उपयंत्री जल संसाधन विभाग वी एस खंगार से एक लाख 10 हजार 14 रुपए का वसूली दंड अधिरोपित किया गया है तथा दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश जारी किए हैं.
अहिरवार ने तत्कालीन उपयंत्री जल संसाधन मधुवन उर्मलिया से एक लाख 72 हजार 111 रुपए वसूली का दंड अधिरोपित किया है तथा उक्त कृत्य के लिए उर्मलिया की दो-दो वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिए हैं.