नयी दिल्ली : औरंगाबाद हथियार मामले में विशेष मकोका कोर्ट ने आज 12 दोषियों में से अबु जुंदाल समेत 7 को उम्रकैद जबकि 2 को 14 साल और 3 दोषियों को आठ साल की सजा सुनाई है. आपको बता दें कि पिछले दिनों मुंबई पर हुए 26/11 आतंकी हमले के अभियुक्त अबु जुंदाल उर्फ अबु हमजा उर्फ सैयद जबीउद्दीन अंसारी को अवैध हथियार बरामदगी मामले में मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने दोषी करार ठहराया था. जुंदाल को साल 2006 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद से हथियारों का जखीरा मिलने के मामले में दोषी पाया गया था.
गत गुरुवार को सुनाए गए फैसले में जज ने मामले में गिरफ़्तार 22 अभियुक्तों में से अबु जुंदाल समेत अन्य 12 अभियुक्तों को दोषी पाया था जबकि आठ निर्दोष को बरी कर दिया था. मामले में दो अभियुक्त फरार हैं और एक सरकारी गवाह बन गया था. 12 दोषियों में अबु जुंदाल, असलम कश्मीरी, फैसल अताउर-रहमान शेख, अफरोज खान शाहिद पठान, सैयद अकीफ एस. जफरुद्दीन, बिलाल अहमद अब्दुल रजाक, एम. शरीफ शब्बीर अहमद, अफजल के. नबी खान, मुश्ताक अहमद एम. इसाफ शेख, जावेद ए. अब्दुल माजिद, एम. मुजफ्फर मोहम्मद तनवीर तथा मोहम्मद आमिर शकील अहमद शामिल थे.
महाराष्ट्र के बीड के रहने वाले जुंदाल को जून 2012 में सऊदी अरब से प्रत्यर्पण कर गिरफ्तार कर लिया गया था. जुंदाल की नि शानदेही पर भी हथियार बरामद किए गए थे.