जयपुर: जयपुर की एक अदालत ने दुष्कर्म के आरोप में केंद्रीय कारागृह में बंद राजस्थान के पूर्व राज्य मंत्री बाबू लाल नागर की जमानत याचिका आज खारिज कर दी है.
विशेष न्यायालय (सीबीआई) ने महिला से दुष्कर्म आरोपी राज्य के पूर्व खादी और ग्रामद्योग राज्य मंत्री बाबू लाल नागर की ओर से पेश की गई जमानत याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. अदालत ने अपराध की श्रेणी को देखते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया.
गौरतलब है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों ने राज्य के पूर्व खादी और ग्रामाद्योग राज्य मंत्री बाबू लाल नागर को अपने सरकारी आवास पर गत 11 सितम्बर को एक महिला से दुष्कर्म और मारपीट करने के आरोप में 25 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. बाबू लाल नागर इस समय केंद्रीय कारागृह में न्यायिक हिरासत में है.