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नये कानून के तहत 4,147 करोड़ रुपये के काले धन की घोषणा

नयी दिल्ली : विदेशों में जमा बेहिसाब धन सम्पत्ति के खिलाफ नये कानून के तहत सरकार द्वारा दी गयी अनुपालन सुविधा के तहत 90 दिन की अवधि में लोगों ने 4,147 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति की घोषणा की। पहले कहा गया था कि इस अनुपालन सुविधा के तहत 3,770 करोड़ रुपये के कालेधन की […]

नयी दिल्ली : विदेशों में जमा बेहिसाब धन सम्पत्ति के खिलाफ नये कानून के तहत सरकार द्वारा दी गयी अनुपालन सुविधा के तहत 90 दिन की अवधि में लोगों ने 4,147 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति की घोषणा की। पहले कहा गया था कि इस अनुपालन सुविधा के तहत 3,770 करोड़ रुपये के कालेधन की घोषणा की गई है.

सरकार ने फिर साफ किया है कि जिन लोगों ने इस मौके का फायदा उठाकर बेहिसाबी धन की घोषणा नहीं की है उनको इसका परिणाम भुगतने के ‘जोखिम’ के लिए तैयार रहना होगा. राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने यह पूछे जाने पर कि जिन लोगों ने विदेशों में जमा काले धन की घोषणा अनुपालन अवधि के दौरान नहीं की है उनसे निपटने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई योजना तैयार की है, कहा, ‘ उन्होंने एक जोखिम लिया है. हम उनका पीछा करेंगे.’ अधिया ने कहा पिछले सप्ताह समाप्त इस अवधि में कुल 638 जानकारियां मिली जिनके तहत विदेश में 4,147 करोड़ रुपये की गैरकानूनी संपत्ति की घोषणाएं की गई हैं. अनुपालन की अवधि 30 सितंबर को समाप्त हुई.
सरकार को इन पर कर और जुर्माने के रूप में कुल 2,488.20 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे.सरकार ने एक अक्तूबर को घोषणा की थी की अनुपालन सुविधा के तहत कुल 3,770 करोड़ रुपये की अघोषित राशि जानकारी मिली है. उन्होंने कहा कि वह जानकारी प्राथमिक गणना पर आधारित थी. उन्होंने कहा कि लिफाफों के जरिये मिली सूचनाओं को मिला कर कुल आंकडा 4,147 करोड़ रुपये बैठता है. साथ ही कहा कि पहले दी गयी जानकारी में लिफाफों की गिनती तो हुई थी पर उनकी घोषित राशि एक अक्तूबर के आंकडों में नहीं दिखाई जा सकी थी.

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