नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल वी के सिंह की उम्र के विवाद मे न्यायालय के आदेश पर उनकी टिप्पणयों का स्वत: ही आज संज्ञान लिया. न्यायालय अवमानना के इस मामले की कल सुनवाई करेगा.न्यायमूर्ति आर एम लोढा और न्यायमूर्ति एच एल दत्तू की खंडपीठ ने उम्र विवाद में केंद्र सरकार के खिलाफ जनरल सिंह की याचिका खारिज की थी. न्यायलाय ने समाचार पत्रों में जनरल सिंह के हवाले से प्रकाशित उस टिप्पणी का संज्ञान लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि शीर्ष अदालत ने उनकी आयु का फैसला करते समय मैट्रिक के प्रमाण पत्र को आधार क्यों नहीं माना जबकि बलात्कार पीड़ित की उम्र का निर्धारण करते समय ऐसे ही दस्तावेज को आधार माना जाता है.
सिंह के हवाले से प्रकाशित खबर में कहा गया था, ‘‘यदि अदालत बलात्कार पीड़ित की उम्र मैट्रिक प्रमाण पत्र के आधार पर निर्धारित कर सकती है तो शीर्ष अदालत मेरी उम्र के मामले का फैसला करते समय मेरे प्रमाण पत्र की जांच करने में कैसे विफल हो गया.’’न्यायालय इस मामले में कल अपराह्न दो बजे सुनवाई करेगा.