* आरुषि-हेमराज हत्याकांड
गाजियाबाद : आरुषि-हेमराज हत्याकांड की सुनवायी कर रही विशेष सीबीआई अदालत आज दंत चिकित्सकों राजेश एवं नुपुर तलवार के बयान दर्ज करेगी.
विशेष सीबीआई न्यायाधीश श्याम लाल ने बचाव पक्ष की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें मांग की गयी है कि एडीजी(कानून एवं व्यवस्था) समेत 13 गवाहों और उस वक्त सीबीआई के संयुक्त निदेशक अरुण कुमार को भी बयान दर्ज कराने के लिये बुलाया जाये.
अदालत ने बचाव पक्ष की याचिका खारिज कर इस मामले के मुख्य अभियुक्तों तलवार दंपति के बयान दर्ज करने का आदेश दिया.
इस मामले में अभियोजन पक्ष के अंतिम गवाह एवं सीबीआई के जांच अधिकारी एजीएल कौल का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है. सीबीआई ने अदालत से कहा है कि आरुषि तलवार के माता-पिता नुपुर और राजेश तलवार ने 5 साल पहले उसकी हत्या की. उस वक्त कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं था.
सीबीआई जांच की अगुआई कर रहे कौल ने अतिरिक्त न्यायाधीश के समक्ष अपने बयान में कहा कि उनकी जांच में घर में किसी तीसरे व्यक्ति के दाखिल होने का कोई सबूत नहीं मिला.