10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

तीस्ता सीतलवाड को फिलहाल गिरफ्तारी से मिली राहत, दानदाताओं की पूरी लिस्ट सौंपने का निर्देश

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड गिरफ्तारी पर आज रोक लगा दी. उच्चतम न्यायालय ने धन की कथित हेराफेरी के मामले में तीस्ता सीतलवाड और उनके पति को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया. उच्चतम न्यायालय ने सीतलवाड और उनके गैर सरकारी संगठन को दस्तावेजों और दानदाताओं के संसाधनों की सूची […]

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड गिरफ्तारी पर आज रोक लगा दी. उच्चतम न्यायालय ने धन की कथित हेराफेरी के मामले में तीस्ता सीतलवाड और उनके पति को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया. उच्चतम न्यायालय ने सीतलवाड और उनके गैर सरकारी संगठन को दस्तावेजों और दानदाताओं के संसाधनों की सूची मुहैया कराने का आदेश दिया जिसकी गुजरात पुलिस ने मांग की है. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर सीतलवाड जांच में सहयोग नहीं करती हैं तो गुजरात पुलिस उनकी जमानत रद्द करने के लिए आवेदन दाखिल कर सकती है. शीर्ष अदालत ने अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी के दानदाताओं की पूरी सूची सौंपने का निर्देश दिया है. उन पर दंगा पीडितों के लिए संग्रहित राशि में हेरफेर का आरोप है.सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार से पूछा कि उसे तीस्ता सीतलवाड से पूछताछ के लिए अपनी कस्टडी में लेने की क्या जरूरत है.
अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में संग्राहलय के लिए रखी गयी राशि के कथित दुरुपयोग मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड और उनके पति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह फैसला सुनाया. यह सोसाइटी 2002 के गुजरात दंगे में तबाह हो गया था.
पहले यह मुकदमा न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय और एनवी रमण की पीठ के पास था, जिस पर अब न्यायमूर्ति दीपक मिश्र और आदर्श कुमार गोयल की पीठ को स्थानांतरित कर दिया गया है. मालूम हो कि 13 जनवरी को इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति मुखोपाध्याय और रमण की पीठ ने सीतलवाड और उनके पति की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. उसके ठीक एक दिन पहले गुजरात हाइकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें