कोच्चि : ओमन चांडी के नेतृत्व वाली कांग्रेस नीत यूडीएफ सरकार को झटका देते हुए केरल उच्च न्यायालय ने मामले में चल रही जांच के बारे में आज कुछ तीखी आलोचनात्मक टिप्पणियां कीं.टेलीविजन अभिनेत्री शालू मेनन की जमानत याचिका पर विचार के दौरान न्यायमूर्ति एस एस सतीशचंद्रन ने बिना समन्वय के जिस तरह से पुलिस जांच आगे बढ़ रही है उसपर असंतोष जताया और कहा कि अदालत एडीजीपी ए हेमचंद्रन को बुलाने में नहीं हिचकिचाएगी. हेमचंद्रन एसआईटी जांच का नेतृत्व कर रहे हैं.
अदालत ने जानना चाहा कि सौर पैनल धोखाधड़ी मामले में आरोपियों द्वारा एकत्र की गयी रकम कहां गयी और इसे खोने वाले व्यक्तियों को यह वापस मिल सकेगी. मामले में आरोपी सरिता नायर ने कल आर्थिक अपराध अदालत को सूचित किया था कि वह मजिस्ट्रेट को लिखित ब्योरा देना चाहती है.न्यायाधीश ने पूछा कि क्या एसआईटी को इस बात की जानकारी थी और कोठामंगलम मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष इसका खुलासा नहीं करने के क्या कारण थे. इस बीच, व्यापारी एम के कुरुविला की याचिका पर विचार करते हुए एक अन्य न्यायाधीश वी के मोहन ने कहा कि क्या यह पता लगाने के लिए जांच की आवश्यकता नहीं है कि यह धोखाधड़ी मुख्यमंत्री की जानकारी में हुई.