नयी दिल्ली : कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में अपनी जांच तेज करते हुए सीबीआई ने दिल्ली की एक इस्पात कंपनी के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है. उसके खिलाफ यह मामला छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक हासिल करने के दौरान भूमि रखने के बारे में तथा क्षमता के बारे में गलत आंकड़ा देने के आरोप में दर्ज किया गया है. सीबीआई सूत्रों ने कहा कि राठी स्टील एवं पावर लि., उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित राठी और अज्ञात अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अपराधों के लिए एक मामला दर्ज किया गया है.
सीबीआई प्रवक्ता ने बताया, ‘‘यह आरोप है कि दिल्ली आधारित निजी इस्पात और बिजली कंपनी ने कोयला ब्लॉक हासिल करने के लिए भूमि रखने के संबंध में अपनी तैयारियों के बारे में गलत तथ्य पेश किया. यह भी आरोप है कि अन्य बेहतर स्थिति वाले आवेदकों की तुलना में कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए कंपनी पर कृपादृष्टि की गई.’’ सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने अपने आवेदन में दावा किया था कि उसके पास 250 एकड़ जमीन है जबकि उसके पास सिर्फ 150 एकड़ जमीन है. सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया है कि कंपनी ने अपने इस्पात संयंत्र के लिए प्रति वर्ष 7.5 लाख टन क्षमता होने का प्रस्ताव दिया था, जिसके लिए कोयला ब्लॉक मांगा था, जबकि जब उसे कोयला ब्लॉक का आवंटन किया गया तो उसकी क्षमता कभी पूरी नहीं हुई.’’