तीन तलाक अध्यादेश के खिलाफ याचिका बंबई उच्च न्यायालय में खारिज
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 01 Oct 2018 4:16 PM
मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनानेवाले अध्यादेश के प्रावधानों को चुनौती दी गयी है. पूर्व निगम पार्षद मसूद अंसारी, शहर के एनजीओ राइजिंग वॉइस फाउंडेशन और वकील देवेंद्र मिश्रा ने पिछले सप्ताह याचिका दाखिल की थी. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने […]
मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनानेवाले अध्यादेश के प्रावधानों को चुनौती दी गयी है. पूर्व निगम पार्षद मसूद अंसारी, शहर के एनजीओ राइजिंग वॉइस फाउंडेशन और वकील देवेंद्र मिश्रा ने पिछले सप्ताह याचिका दाखिल की थी.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले महीने अध्यादेश को मंजूरी दी थी जिसके अनुसार, एक बार में तीन तलाक बोलकर वैवाहिक रिश्ता तोड़ लेना अवैध बताया गया है और इस अपराध के लिए पति को तीन साल की जेल की सजा का प्रावधान रखा गया है. न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति एएम धवले की खंडपीठ ने सोमवार को कहा कि वह याचिका पर विचार नहीं कर रही क्योंकि ऐसी ही एक याचिका उच्चतम न्यायालय में लंबित है.
याचिका में दावा किया गया था कि अध्यादेश के प्रावधान अवैध, अमान्य, अतार्किक और मनमाने हैं. याचिका में अध्यादेश के उन प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गयी थी जो मुस्लिम समुदाय में बोलकर तलाक लेने की प्रथा को अपराध की श्रेणी में रखते हैं.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










