नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने दलितों को ले कर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने पर योगगुरु रामदेव के विरुद्ध देश के विभिन्न हिस्सों में दायर मामलों पर तमाम कार्यवाही पर आज रोक लगा दी. प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की पीठ ने तमाम राज्यों की पुलिस को नोटिस जारी किया जहां रामदेव के खिलाफ मामले दर्ज किये गये हैं.
पीठ ने कहा, हम स्पष्ट कर रहे हैं कि हम मामले के गुण-दोष पर कोई राय जाहिर नहीं कर रहे हैं. न्यायालय ने रामदेव को दस लाख रुपए अग्रिम जमा कराने का भी निर्देश दिया जिसका इस्तेमाल शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्तियों के आने जाने पर किया जा सकता है.
अदालत का यह आदेश रामदेव की ओर से दायर एक याचिका पर आया जिसमें उनके खिलाफ किसी दबावकारी कार्रवाई पर रोक लगाने और उनकी विवादास्पद हनीमून टिप्पणी पर देश के विभिन्न हिस्सों में दायर तमाम प्राथमिकियों को एक साथ करने का आग्रह किया गया है.