इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रदीप शुक्ला की जमानत याचिका को आज खारिज कर दिया जिसे सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के करोड़ों रुपए के एनआरएचएम घोटोले में मुख्य आरोपी बताया है.
न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता ने कहा कि अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत आवेदन के गुण-दोष पर बिना कोई राय व्यक्त किए उसे खारिज किया जाता है.
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने शुक्ला की जमानत याचिका का विरोध किया था जो राज्य के पूर्व प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) हैं.