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Gyanvapi Masjid Case Live: ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई पूरी, कल 2 बजे तक आएगा कोर्ट का फैसला

Gyanvapi Masjid Case Live: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज यानी 23 मई को जिला न्यायाधीश (वाराणसी) की कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में की गई. इस पूरे प्रकरण में कल कोर्ट का फैसला आने की संभावना है.

लाइव अपडेट

ज्ञानवापी पर बयान देने पर दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज

वाराणसी में अधिवक्ता और बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष राजा आनंद ज्योति सिंह ने ज्ञानवापी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले दो लोगों पर थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया है. अधिवक्ता की तरफ से नामजद मुकदमा चेतगंज थाने और सिंधोरा थाने में दर्ज कराए गए हैं. सिंधोरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हरिश्चंद्र मौर्या,और चेतगंज थाना क्षेत्र के अरविंद यादव पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और सामाजिक स्तर पर बाबा के शिवलिंग का मजाक उड़ाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया गया है. अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह की तरफ से कंप्लेन में आरोप लगाया गया है कि इन अधिवक्ताओं ने ज्ञानवापी पर बयानबाजी करके धार्मिक भावना पर ठेस पहुंचाया है. साथ ही सामाजिक स्तर पर बाबा के शिवलिंग का सोशल मीडिया में मजाक उड़ा रहे हैं.

ज्ञानवापी मस्जिद मामले की जिला अदालत में सुनवाई पूरी

वाराणसी जिला न्यायालय में ज्ञानवापी मामले की आज की सुनवाई पूरी हो गई है. न्यायाधीश ने मामले का फैसला सुरक्षित रख लिया है. मामले में कल जिला अदालत का फैसला आएगा. कोर्ट ने दोनो पक्षों को सुन लिया है. अब कल कोर्ट तय करेगा कि किस विषय को प्राथमिकता दी जाए. सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत को 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है.

ज्ञानवापी के वजू खाने में एक और शिवलिंग का दावा

ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के बीच कोर्ट में ओर दलील दी गई है. हिंदू पक्ष ने अपनी दलील में कहा है कि ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजू खाने में एक और शिवलिंग है. अब देखना है कि कोर्ट इस दलील को किस तरह देखता है और क्या निर्देश देता है. फिलहाल, कोर्ट रूम में दोनों पक्ष के अधिवक्ता मौजूद के साथ याचिकाकर्ता मौजूद है. कोर्ट में किसी और के जाने की इजाजत नहीं है.

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई शुरू

वाराणसी जिला न्यायालय के न्यायाधीश ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करना शुरू कर दी है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ज्ञानवापी मामले की आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई हो रही है. काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई वाराणसी के जिला जज डॉ एके विश्वेश की अदालत में हो रही है.

ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचे वकील

ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के लिए दोनों पक्ष के वकील कोर्ट रूम पहुंच गए हैं. वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत ने पूजा के अधिकार की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की है. ज्ञानवापी मामले में आज 2 बजे के बाद जिला जज की अदालत में सुनवाई होगा.

शिवलिंग के पूजा पाठ को लेकर याचिका

ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉ कुलपति तिवारी कचहरी पहुंच गए हैं. कुलपित तिवारी जिला जज की अदालत में दाखिल करेंगे याचिका. ज्ञानवापी के वजू खाने में मिले शिवलिंग के स्नान, भोग राग श्रृंगार और पूजा पाठ का अधिकार उन्हें दिया जाए.

कोर्ट पहुंचे वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता

आज ज्ञानवापी प्रकरण की वाराणसी जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी. ऐसे में वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता कोर्ट पहुंच चुके हैं. इस दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने एक बार फिर कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे मामले में प्लेसेज ऑफ़ वर्शिप एक्ट 1991 नहीं लागू होता. विष्णु शंकर जैन के अनुसार, साल 1937 में दीन मोहम्मद बनाम राज्य सचिव के केस में 15 लोगों ने इस बात की गवाही दी थी कि वहां पूजा होती थी जो 1942 तक हुई, इसलिए वह एक्ट वहां प्रभावी नहीं होगा.

ज्ञानवापी मस्जिद का नाम आलमगीर बताने पर सवाल

वाराणसी में बड़ी ईदगाह काशी विद्यापीठ के इमाम मुफ्ती शमीम अहमद अल हुसैनी काशमी ने मुफ्ती ए बनारस अब्दुल बातिन नोमानी द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद का नाम आलमगीर बताने पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि यह नाम पहली बार सुना है. वहां पर शाही मस्जिद का नाम अंकित है और ज्ञानवापी नाम से जाना जाता है. ऐसे में आलमगीर नाम कहां से आ गया इस बारे में मुफ्ती ए बनारस से मिलकर बात करेंगे और उनसे इसके साक्ष्य के बारे में भी पूछेंगे.

अधिवक्ता मदन एम यादव ने आगे की दलीलों पर दी जानकारी

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आगे की दलीलों पर अधिवक्ता मदन एम यादव ने बताया कि कई सहयोगियों और भक्तों ने पूजा के अधिकार की बात की है. देवी श्रृंगार गौरी बनाम भारत संघ एक प्रमुख मामला है, जो ज्ञानवापी के पूरे क्षेत्र पर दावा करता है. एक कुलदीप तिवारी ने प्रार्थना की कि उन्हें पूजा का अधिकार दिया जाए.

ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचे जिला जज

ज्ञानवापी मामले की सुनवाई आज जिला न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे. सुनवाई के लिए जिला जज कोर्ट पहुंच गए हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ज्ञानवापी मामले की आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई हो रही है.

फाइल आज जिला न्यायालय में आएगी- विशाल सिंह

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पर कोर्ट की ओर से नियुक्त विशेष सहायक आयुक्त एडवोकेट विशाल सिंह ने बताया कि फाइल आज जिला न्यायालय में आएगी और मामले की सुनवाई जिला न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे. कोर्ट का जो भी आदेश होगा, उसे सभी मानेंगे. उन्होंने बताया कि यह रिपोर्ट निष्पक्ष है. मैंने दोनों पक्षों की ओर से कही गई हर बात का जिक्र किया है. रिपोर्ट से कुछ भी लीक होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि यह दायर होने तक गोपनीय है. अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद, यह सार्वजनिक डोमेन में आता है.

ज्ञानवापी मामले की सभी फाइलें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर

ज्ञानवापी मामले में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कोर्ट से मुकदमे को स्थानांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सभी संबंधित फाइलें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर कर दी गईं हैं. जिला अदालत के वकील (सिविल) महेंद्र प्रसाद पांडे ने कहा कि जिला न्यायाधीश अदालत सोमवार यानी आज उन बिंदुओं को स्पष्ट करेगी जिन पर सुनवाई शुरू होगी.

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज ज्ञानवापी मामले की सुनवाई

Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है. आज यानी 23 मई को मामले की सुनवाई जिला न्यायाधीश (वाराणसी) की कोर्ट में होनी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में ट्रांसफर कर दी गई है. फिलहाल, सभी की निगाहें कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं.

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