मीना कुमारी ने भी झेला था ”तीन तलाक” और ”हलाला” का दर्द

‘ट्रेजेडी क्‍वीन’ के नाम से मशहूर जानीमानी अभिनेत्री मीना कुमारी ने अपने सिनेमाई सफर में लोगों की खूब तारीफें बटोरी. पर्दे पर उन्‍होंने हर किरदार को बखूबी जीया, लेकिन उनके निजी जीवन में एक ऐसा तूफान आया जिसने इस ‘सुपरस्‍टार’ को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया. इन दिनों देश में ‘तीन तला‍क’ की वैधता […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 22, 2017 3:26 PM

‘ट्रेजेडी क्‍वीन’ के नाम से मशहूर जानीमानी अभिनेत्री मीना कुमारी ने अपने सिनेमाई सफर में लोगों की खूब तारीफें बटोरी. पर्दे पर उन्‍होंने हर किरदार को बखूबी जीया, लेकिन उनके निजी जीवन में एक ऐसा तूफान आया जिसने इस ‘सुपरस्‍टार’ को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया. इन दिनों देश में ‘तीन तला‍क’ की वैधता को लेकर कानूनी जंग चल रही है. इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फै़सला आया है. कोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिमों में तीन तलाक के जरिए दिए जाने वाले तलाक की प्रथा ‘अमान्य’, ‘अवैध’ और ‘असंवैधानिक’ करार दिया. वहीं कोर्ट ने संसद के नये कानून बनाने तक तीन तलाक पर रोक लगा दी है. सालों पहले मीना कुमारी भी ‘तीन तलाक’ और ‘हलाला’ की प्रथा से गुजर चुकी हैं.

मीना कुमारी ने फिल्‍म ‘पाकीजा’ के निर्देशक कमाल अमरोही से निकाह किया था. एक बार कमाल अमरोही ने गुस्‍से में आकर मीना कुमारी को तीन बार ‘तलाक’ बोल दिया और दोनों का तलाक हो गया. बाद में कमाल अमरोही को अपने किये पर पछतावा हुआ और उन्‍होंने मीना कुमारी से दोबारा निकाह करना चाहा. लेकिन तब इस्‍लामी धर्म गुरुओं ने बताया था कि इसके लिए पहले मीना कुमारी को ‘हलाला’ करना पड़ेगा. तब कमाल अमरोही ने मीना कुमारी का निकाह अमान उल्‍ला खान (जीनत अमान के पिता) से करवाई थी. मीना कुमारी को अपने नये शौहर के साथ हमबिस्‍तर होना पड़ा था.

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इसके बाद मीना कुमारी को नये शौहर ने तलाक दिया और फिर कमाल अमरोही ने दोबारा मीना कुमारी से निकाह किया. मीना कुमारी ने लिखा था,’ जब धर्म के नाम पर मुझे अपने जिस्‍म को किसी दूसरे मर्द को सौंपना पड़ा तो फिर मुझमें और वेश्‍या में क्‍या फर्क रहा ?’ इस घटना के बाद मीना कुमारी पूरी तरह से टूट गई थी और शराब पीने लगी थी. मानसिक तनाव और शराब उनकी मौत का कारण बनी और उन्‍होंने सिर्फ 39 साल की उम्र में साल 1972 में इस दुनिया को हमेश-हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था.

‘हलाला’ का मतलब- वर्तमान मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों के अनुसार अगर किसी मुस्लिम महिला का तलाक हो चुका है और वह अपने उसी शौहर से दोबारा निकाह करना चाहती है, तो इसके लिए पहले उसे किसी और शख्स से शादी करनी पड़ेगी और उसके साथ हमबिस्‍तर भी होना पड़ता है. इसके बाद वह इस पति से तलाक लेकर दोबारा अपने पुराने पति से निकाह कर सकती है. इसे निकाह हलाला कहते हैं.

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