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सुप्रीम कोर्ट से टेलीकॉम कंपनियों को सशर्त मिली मोहलत, अब 10 साल में करना होगा एजीआर का बकाये का भुगतान

सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज जैसी कंपनियों को दूरसंचार विभाग (डीओटी) को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) से संबंधित बकाया चुकाने के लिए 10 साल की बड़ी मोहलत दी है. दूरसंचार कंपनियों को बकाया चुकाने के लिए यह समय कुछ शर्तों के साथ दिया गया है. शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही मंगलवार को दूरसंचार कंपनियों को एजीआर का 10 फीसदी बकाया 31 मार्च, 2021 तक चुकाने का निर्देश दिया.

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टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत.
टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत.
फाइल फोटो.

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