Delhi में अब घटाई जा सकती है जाम छलकाने की उम्र, साल में केवल 3 दिन ही रह सकेगा ड्राई डे

Updated at : 30 Dec 2020 6:00 PM (IST)
विज्ञापन
Delhi में अब घटाई जा सकती है जाम छलकाने की उम्र, साल में केवल 3 दिन ही रह सकेगा ड्राई डे

Legal age of drinking in Delhi : देश की राजधानी दिल्ली में अब कम उम्र के लोग भी जाम छलका सकेंगे. अगर केजरीवाल सरकार की ओर से आबकारी राजस्व बढ़ाने के लिए गठित समिति की सिफारिश को मान लिया जाता है, तो यहां पर अब 25 साल के स्थान पर अब 21 साल के नौजवान भी आपस में जाम से जाम टकरा सकेंगे. मीडिया की खबरों के अनुसार, दिल्ली सरकार द्वारा आबकारी राजस्व बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए गठित एक समिति ने ये सुझाव दिए हैं.

विज्ञापन

Legal age of drinking in Delhi : देश की राजधानी दिल्ली में अब कम उम्र के लोग भी जाम छलका सकेंगे. अगर केजरीवाल सरकार की ओर से आबकारी राजस्व बढ़ाने के लिए गठित समिति की सिफारिश को मान लिया जाता है, तो यहां पर अब 25 साल के स्थान पर अब 21 साल के नौजवान भी आपस में जाम से जाम टकरा सकेंगे. मीडिया की खबरों के अनुसार, दिल्ली सरकार द्वारा आबकारी राजस्व बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए गठित एक समिति ने ये सुझाव दिए हैं.

साल में तीन दिन ही रहेगा ड्राई डे

मजे की बात यह है कि दिल्ली सरकार की इस समिति ने जाम छलकाने की उम्र को कम करने के साथ ही देश की राजधानी में एक साल में पड़ने वाले शुष्क दिवस यानी ड्राई डे की संख्या को घटाकर सिर्फ 3 दिन करने का सुझाव दिया है. इसका मतलब यह होगा कि दिल्ली में सिर्फ गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती के दिन शराब के ठेके बंद रहेंगे. होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस जैसे त्योहारों पर भी दिल्ली में शराब मिल सकेंगी.

डिपार्टमेंटल स्टोर पर भी मिल सकेंगी बीयर और वाइन

मनी कंट्रोल की खबर के अनुसार, दिल्ली सरकार ने अगर इस समिति के सुझाव मान लिया, तो आने वाले दिनों में देश की राजधानी में शराब बिक्री के नियमों में कई अहम बदलाव किए सकते हैं. राज्य सरकार कई अन्य आबकारी नियमों में ढील देने की योजना बना रही है. समिति ने सुझाव दिया है कि राजधानी दिल्ली बीयर और वाइन शराब के ठेकों के साथ डिपार्टमेंटल स्टोर पर बेचने की भी मंजूरी दी जाए. आपको बता दें कि अभी अभी दिल्ली में 125 डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर एल12 और एल12-एफ लाइसेंस के तहत बीयर और वाइन बेची जाती हैं.

पूरे शहर में खुलेंगे एक समान ठेके

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र को घटाने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही थी. देश के कई राज्यों में पहले से ही शराब पीने की कानूनी उम्र 21 साल है. ऐसे में दिल्ली में भी इसे 21 साल किया जा सकता है. दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि समिति ने ड्राई डे घटाने के साथ-साथ डिपार्टमेंटल स्टोर में बीयर और वाइन बेचने के लिए लाइसेंस जारी करने की शर्तों को आसान बनाने और पूरे शहर में एक समान ठेके खोलने का सुझाव दिया है.

सितंबर 2020 में गठित की गई थी समिति

बता दें कि सितंबर 2020 में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी आयुक्त के नेतृत्व में यह समिति बनाई थी. इस समिति का काम आबकारी राजस्व बढ़ाने और शराब कारोबार की दिक्कतें दूर करने के लिए सुझाव देना था. राजधानी दिल्ली में अभी कुल 864 शराब के ठेके हैं, लेकिन किसी जगह अधिक और किसी जगह कम हैं. इस समिति ने सुझाव दिया है कि दिल्ली के सभी 272 म्यूनिसिपल वार्डों में 3-3 शराब की दुकानें होनी चाहिए. नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी में 24 और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शराब की 6 दुकानें होनी चाहिए. इसके अलावा, समिति ने देशभर के प्रतिष्ठित ब्रांड को रजिस्ट्रेशन में तरजीह देने और हर दो सालों पर लॉटरी से दुकानों के वितरण के भी सुझाव दिए हैं.

लोगों से मांगे जाएंगे सुझाव

उधर, खबर यह भी है कि दिल्ली सरकार द्वारा गठित यह समिति इन सिफारिशों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर लोगों से सुझाव मांगेगी. सुझाव देने के लिए लोगों के पास 24 दिनों का समय होगा. इसके बाद समिति अपनी सिफारिशें सरकार को सौपेंगी. अंतिम फैसला सरकार के हाथों में होगा. गौरतलब है कि दिल्ली में हर साल 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू होती है, जो अगले साल 31 मार्च तक जारी रहती है. बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति में ये सिफारिशें शामिल कर सकती हैं.

Also Read: 31 दिसंबर तक ITR फाइल करने की है आखिरी तारीख, जानिए 29 दिसंबर तक कितने लोगों ने दाखिल किया रिटर्न

Posted By : Vishwat Sen

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola