ITR : टैक्स की ऊंची दरों के भुगतान से बचना है, तो इस डेट से पहले फाइल कर दें टीडीएस, जानिए डिटेल

Author : Prabhat Khabar Digital Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 19 Jun 2021 4:08 PM

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार, वित्त वर्ष 2021 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है. वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई है. इससे पहले, आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 मई थी.

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ITR Latest news : कोरोना महामारी के बीच सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत प्रदान करते हुए वर्ष 2021 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की तिथि 30 जून तक बढ़ा दी है. यदि कुछ करदाता 30 जून तक अपने आयकर रिटर्न दाखिल करने से चूक जाते हैं, तो उन्हें टीडीएस यानी आमदनी के स्रोत पर ऊंची दर से टैक्स का भुगतान करना होगा. सरकार की ओर से बजट 2021 में घोषित धारा 206एबी के अनुसार, यदि कोई पिछले दो सालों से टीडीएस फाइल नहीं कर रहा है और हर साला काटा गया टीडीएस 50,000 रुपये से अधिक है, तो आयकर विभाग आगामी 1 जुलाई 2021 से ऊंची दर चार्ज करेगा.

30 जून तक दाखिल कर सकते हैं आयकर रिटर्न

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार, वित्त वर्ष 2021 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है. वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई है. इससे पहले, आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 मई थी.

रिटर्न नहीं दाखिल करने वालों का नाम बता देगा नया पोर्टल

न्यूज 18 की एक खबर के अनुसार, आयकर विभाग की नई वेबसाइट पर यह जांचने का एक नया विकल्प हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने अतीत में रिटर्न दाखिल किया है या नहीं. नई धारा 206एबी के तहत निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए जिन्होंने पिछले दो सालों से आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, भुगतानकर्ता द्वारा एक उच्च टीडीएस काटा जाना है. यह उम्मीद की जाती है कि कटौतीकर्ता यह जांच करेगा कि क्या टीडीएस की कटौती करने वाले ने पिछले दो साल में आयकर रिटर्न दाखिल किए हैं या नहीं. नए टैक्स पोर्टल में एक नई सुविधा जुड़ने जा रही है.

जीएसटी पोर्टल में पहले से ही सुविधा है अपडेट

ऐसी सुविधा के अभाव में नई धारा 206एबी को लागू करना संभव नहीं हो सकता है. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जीएसटीआर अनुपालन की जांच करने के लिए जीएसटी पोर्टल में पहले से ही इस तरह की सुविधा है. अब आयकर रिटर्न के लिए इनकम टैक्स पोर्टल में भी यह सुविधा मिलने की उम्मीद है.

पीएफ या वेतन निकासी पर भुगतान टीडीएस पर लागू नहीं होगी धारा 206एबी

हालांकि, धारा 206एबी उन करदाताओं के लिए लागू नहीं होगी, जिनका टीडीएस धारा 192 के तहत वेतन या धारा 192ए के तहत भविष्य निधि से निकासी के लिए काटा गया था. धारा 194बी या 194बीबी के तहत कार्ड गेम, क्रॉसवर्ड, लॉटरी, पहेली या किसी अन्य गेम और हॉर्स रेस से जीतने पर टीडीएस भी धारा 206एबी के दायरे में नहीं आएगा. यह धारा 194एन के तहत 1 करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर टीडीएस और धारा 194एलबीसी के तहत प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट में निवेश के खिलाफ आय पर भी लागू नहीं होगा.

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Posted by : Vishwat sen

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