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Budget 2023 : वित्त मंत्री ने सीजीएसटी और आईजीएसटी एक्ट के लिए किया महत्वपूर्ण प्रस्ताव, पूरी डिटेल यहां पढ़ें

बजट में निर्मला सीतारमण ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को लेकर कई प्रकार के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए हैं, जिसमें सीजीएसटी और आईजीएसटी एक्ट के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव किए हैं. इसके साथ ही, उन्होंने नौकरी-पेशा लोगों को सात लाख की आय को टैक्स फ्री करने का भी ऐलान किया है.

Union Budget 2023 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सालाना बजट पेश कर दिया है. इस चुनाव पूर्व साल का यह पूर्ण बजट सबके लिए अहम है. इस बजट के माध्यम से नौकरी-पेशा लोगों, बुजुर्गों, कारोबारियों, महिलाओं, किसानों और पिछड़े वर्ग के लोगों को साधने का प्रयास किया गया है. सबसे अहम यह है कि इस बजट में निर्मला सीतारमण ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को लेकर कई प्रकार के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए हैं, जिसमें सीजीएसटी और आईजीएसटी एक्ट के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव किए हैं. इन कानूनों के बारे में विस्तार से बता रही चार्टर्ड अकाउंटेंट आंचल कपूर. आइए, पढ़ते हैं पूरी डिटेल…

सीजीएसटी एक्ट

धारा 10 : सीजीएसटी एक्ट की धारा 10(2) और 10(2(ए) में वस्तुओं के कम्पोजिशन डीलरों को ईसीओ के माध्यम से बेचने की अनुमति है.

धारा 16 : जहां 180 दिनों के भीतर आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया गया है, आईटीसी को धारा 50 के तहत ब्याज के साथ भुगतान किया जाना है (वर्तमान में आउटपुट कर देयता में जोड़े जाने के विरुद्ध).

धारा 17(3) : इन-बॉन्ड ट्रांसफर को नियम 42/43 के लिए छूट की आपूर्ति के दायरे में जोड़ा जाता है जिससे रिवर्सल का दायरा बढ़ जाता है.

धारा 17(5)(एफए) जोड़ी गई : अनिवार्य सीएसआर गतिविधियों के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुएं या सेवाएं या दोनों संभावित रूप से आईटीसी के लिए पात्र नहीं हैं. संशोधन से पहले की अवधि के लिए विवादित मुद्दा रहेगा.

धारा 23 : यह प्रावधान करने के लिए पूर्वव्यापी संशोधन किया गया है कि धारा 23 धारा 22 और धारा 24 पर प्रबल होगी. दूसरे शब्दों में पूरी तरह से छूट वाले आपूर्तिकर्ताओं को पंजीकरण के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है. आरसीएम?

धारा 37 : नियत तारीख से 3 साल के बाद कोई GSTR1 दाखिल नहीं किया जा सकता है.

धारा 39 : नियत तारीख से 3 साल के बाद कोई GSTR3B दाखिल नहीं किया जा सकता है.

धारा 44 : नियत तारीख से 3 साल के बाद कोई जीएसटीआर 9 दाखिल नहीं किया जा सकता है.

धारा 52 : नियत तारीख से 3 साल के बाद कोई टीसीएस रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता है.

धारा 54(6) : अनंतिम रूप से स्वीकृत ITC की राशि को कम किए बिना 90 फीसदी अनंतिम रिफंड दिया जा सकता है. (परिवर्तन अनंतिम आईटीसी की धारा 41 की कोई अवधारणा नहीं होने के कारण है).

धारा 56 : विलंबित रिफंड पर ब्याज – तरीके और शर्तें और प्रतिबंध नियमों के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे.

धारा 122 : उप धारा (1बी) को ईसीओ को उसके माध्यम से कुछ लेनदेन की अनुमति देने और बदले में गलत डेटा से संबंधित 3 चूक के लिए दंड के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए डाला गया है.

धारा 132 : सजा के लिए उत्तरदायी कुछ गतिविधियों को हटाने के लिए परिवर्तन किए जाते हैं. खंड जी, जे, के न्यूनतम सीमा बढ़ाकर रुपये बिना आपूर्ति के चालान जारी करने के अलावा अभियोजन चलाने के लिए 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपये.

धारा 138 : अपराध की कंपाउंडिंग के संबंध में परिवर्तन किए जाते हैं और कंपाउंडिंग फीस भी कम की जाती है.

धारा 158ए : आम पोर्टल द्वारा अन्य प्रणालियों के साथ सहमति आधारित जानकारी साझा करना.

अनुसूची III : हाई सी बिक्री, बॉन्ड बिक्री, मर्चेंट ट्रेडिंग लेनदेन के संबंध में स्पष्टीकरण 01 जुलाई 2017 से प्रभावी कर दिया गया है. इस बदलाव के कारण किसी रिफंड का दावा नहीं किया जा सकता है. सीजीएसटी एक्ट की धारा 10(2) और 10(2(ए) में वस्तुओं के कम्पोजिशन डीलरों को ईसीओ के माध्यम से बेचने की अनुमति है.

धारा 16 : जहां 180 दिनों के भीतर आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया गया है, आईटीसी को धारा 50 के तहत ब्याज के साथ भुगतान किया जाना है (वर्तमान में आउटपुट कर देयता में जोड़े जाने के विरुद्ध).

धारा 17(3) : इन-बॉन्ड ट्रांसफर को नियम 42/43 के लिए छूट की आपूर्ति के दायरे में जोड़ा जाता है जिससे रिवर्सल का दायरा बढ़ जाता है.

धारा 17(5)(एफए) : अनिवार्य सीएसआर गतिविधियों के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुएं या सेवाएं या दोनों संभावित रूप से आईटीसी के लिए पात्र नहीं हैं. संशोधन से पहले की अवधि के लिए विवादित मुद्दा रहेगा.

धारा 23 : यह प्रावधान करने के लिए पूर्वव्यापी संशोधन किया गया है कि धारा 23 धारा 22 और धारा 24 पर प्रबल होगी. दूसरे शब्दों में पूरी तरह से छूट वाले आपूर्तिकर्ताओं को पंजीकरण के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है. आरसीएम?

धारा 37 : नियत तारीख से 3 साल के बाद कोई GSTR1 दाखिल नहीं किया जा सकता है.

धारा 39 : नियत तारीख से 3 साल के बाद कोई GSTR3B दाखिल नहीं किया जा सकता है.

धारा 44 : नियत तारीख से 3 साल के बाद कोई जीएसटीआर 9 दाखिल नहीं किया जा सकता है.

धारा 52 : नियत तारीख से 3 साल के बाद कोई टीसीएस रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता है.

धारा 54(6) : अनंतिम रूप से स्वीकृत ITC की राशि को कम किए बिना 90 फीसदी अनंतिम रिफंड दिया जा सकता है. (परिवर्तन अनंतिम आईटीसी की धारा 41 की कोई अवधारणा नहीं होने के कारण है).

धारा 56 : विलंबित रिफंड पर ब्याज – तरीके और शर्तें और प्रतिबंध नियमों के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे.

धारा 122 : उप धारा (1बी) को ईसीओ को उसके माध्यम से कुछ लेनदेन की अनुमति देने और बदले में गलत डेटा से संबंधित 3 चूक के लिए दंड के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए डाला गया है.

धारा 132 : सजा के लिए उत्तरदायी कुछ गतिविधियों को हटाने के लिए परिवर्तन किए जाते हैं. खंड जी, जे, के न्यूनतम सीमा बढ़ाकर रुपये बिना आपूर्ति के चालान जारी करने के अलावा अभियोजन चलाने के लिए 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपये.

धारा 138 : अपराध की कंपाउंडिंग के संबंध में परिवर्तन किए जाते हैं और कंपाउंडिंग फीस भी कम की जाती है.

धारा 158ए : आम पोर्टल द्वारा अन्य प्रणालियों के साथ सहमति आधारित जानकारी साझा करना.

अनुसूची III : हाई सी बिक्री, बॉन्ड बिक्री, मर्चेंट ट्रेडिंग लेनदेन के संबंध में स्पष्टीकरण 01 जुलाई 2017 से प्रभावी कर दिया गया है. इस बदलाव के कारण किसी रिफंड का दावा नहीं किया जा सकता है.

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आईजीएसटी एक्ट

धारा 2(16) : गैर कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता की परिभाषा बदल दी गई है (तर्कसंगत).

धारा 2(17) : ओआईडीआर की परिभाषा में संशोधन किया गया है, जिसमें (अनिवार्य रूप से स्वचालित और न्यूनतम मानव हस्तक्षेप शामिल है) को छोड़ दिया गया है.

ITC मुद्दों के कारण भारत के बाहर वस्तुओं के परिवहन के लिए गंतव्य के रूप में POS से संबंधित धारा 12(8) को छोड़ दिया गया. पिछले परिपत्र 184 के लिए जारी किया गया.

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