नयी दिल्ली : चेक बाउंस से जुड़े मामलों में लोगों को राहत मुहैया कराने के प्रावधान वाले एक विधेयक को आज संसद की मंजूरी मिल गयी. परक्राम्य लिखत संशोधन विधेयक, 2015 पहले छह अगस्त को लोकसभा में पारित हुआ था और उसे राज्य सभा की सहमति के लिए भेजा गया था. राज्य सभा ने 7 दिसंबर को इस विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ पारित किया था.
लोकसभा ने आज इन संशोधनों के साथ विधेयक को पुन: मंजूरी दे दी. यह विधेयक इस संबंध में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा. एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय चेक बाउंस के 18 22 लाख मामले विभिन्न निचली अदालतों में लंबित हैं और उम्मीद है कि इस विधेयक के प्रावधानों से लंबित मामलों का निपटारा करने में मदद मिलेगी.
इस विधेयक में प्रावधान है कि चेक बाउंस के मामले उस स्थान पर दायर किये जा सकेंगे जहां चेक मंजूरी के लिए पेश किया गया है या जहां भुगतान हुआ है, उस स्थान पर नहीं जहां से चेक जारी हुआ है. इससे लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है. नये प्रावधानों से चेक बाउंस के मामलों में लोगों को समय और धन की बचत होगी और दुविधा से मुक्ति मिलेगी.
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