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ज्वाइंट होम लोन से आसान होगा घर का सपना
दिनों दिन प्राॅपर्टी की बढ़ती कीमतों को देखते हुए घर लेना आसान नहीं है. बहुत से लोगों ने इस स्थिति का सामना किया होगा, जब किसी बैंक से पास हुआ लोन घर खरीदने के लिए कम पड़ गया होगा. ऐसी स्थिति में क्या कोई रास्ता है, जिससे आप होम लोन के लिए बड़ी राशि प्राप्त […]
दिनों दिन प्राॅपर्टी की बढ़ती कीमतों को देखते हुए घर लेना आसान नहीं है. बहुत से लोगों ने इस स्थिति का सामना किया होगा, जब किसी बैंक से पास हुआ लोन घर खरीदने के लिए कम पड़ गया होगा. ऐसी स्थिति में क्या कोई रास्ता है, जिससे आप होम लोन के लिए बड़ी राशि प्राप्त कर सकें. जी हां, इसके लिए काफी आसान रास्ता है, पर कई लोग इससे वाकिफ नहीं होंगे.
एक सह आवेदक के साथ संयुक्त रूप से लोन के लिए आवेदन करें. इससे दो व्यक्ति की संयुक्त आय को देखते हुए बड़ी लोन राशि मिलने की पूरी संभावनाएं बढ़ जाती हैं.सह मालिक होम लोन के लिए सह आवेदन होना चाहिए.
सभी सह आवेदन का सह मालिक होना जरूरी नहीं. आपके सह आवेदन का क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए. इसके अलावा सह आवेदक के असामयिक निधन के मामले में आर्थिक परेशानी से लड़ने के लिए दोनों का बीमा अलग-अलग हो. होम लोन लेने में अगर थोड़े अवेयर रहेंगे, तो परेशानी नहीं होगी़
टैक्स में दो लाख रुपये तक की छूट
आप और आपके सह आवेदक दोनों को आयकर की धारा-80 सी के तहत होम लोन की मूल राशि के रिपेमेंट में 1.50 लाख रुपये की अौर धारा 24 के तहत 2 लाख रुपये तक की छूट मिलती है. ब्याज में कटौती और लोन के रिपेमेंट के लिए कर में छूट का दावा तभी कर सकते है, जब संपत्ति का निर्माण कार्य पूरा हो जाये. संयुक्तहोम लोन के मामले में दोनों आवेदक रिपेमेंट पर इस छूट का फायदा उठा सकता है.
एक व्यक्ति पर कम हो सकता है आर्थिक बोझ
होम लोन के लिए सह आवेदक को अपने साथ शामिल करते हैं, तो लोन चुकाने की जिम्मेदारी भी साझा हो जाती है. इससे एक ही व्यक्ति पर आर्थिक बोझ कम होता है.
किसी लोन में सह आवेदक हैं, तो लोन की राशि के रिपेमेंट के लिए बराबर जिम्मेदार बने जाते हैं. संयुक्त होम लोन के कारण संयुक्त संपत्ति स्वामित्व के मामले में संपत्ति का स्थानांतरण भी आसान हो जाता है. किसी भी अप्रत्याशित घटना के मामले में संपत्ति आसानी से आवेदक के नाम स्थानांतरित की जा सकती है.
स्टांप ड्यूटी शुल्क में छूट, पर बहुत कम
अगर आपकी सह आवेदक कोई महिला है, तो दूसरे राज्य में स्टांप ड्यूटी शुल्क में छूट का फायदा मिलता है, लेकिन बिहार में इसका लाभ लोगों को नहीं मिलता है. इस समय बिहार में स्टाम्प ड्यूटी शुल्क दस फीसदी है, लेकिन किसी महिला के नाम पर आवास खरीदते हैं, तो स्टाम्प ड्यूटी शुल्क 9.70 फीसदी लगाता है.
आवेदक में पहला नाम महिला का है, तो ब्याज दर में 0.10 % की छूट 30 लाख तक की सुविधा है. एक आवेदक की मृत्यु होने पर संपत्ति बिना सरकारी हस्तक्षेप के दूसरे के नाम पर स्थानांतरण हो जाता है.
अमरेंद्र कुमार, उप अंचल प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया
दो लाख रुपये के ब्याज के डिडक्शन के लिए इनकम टैक्स कानून में कुछ शर्तें लगायी गयी हैं, उसका पालन करना होगा नहीं तो अधिकतम ब्याज की कटौती 30 हजार रुपये की ही मिलेगी. .
शिखा मशी, सीए
बिहार में स्टाम्प शुल्क अधिक है. महिलाओं को नाम मात्र का छूट दिया गया है, जबकि अन्य राज्यों में महिला के नाम पर या संयुक्त रूप से आवास खरीदने पर 1 से 2 फीसदी छूट का प्रावधान है.
नरेंद्र कुमार, अध्यक्ष, क्रेडाइ (बिहार)
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