नयी दिल्ली: आयकर रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 अगस्त 2019 तक के लिये बढ़ा दी गयी है. नागरिक जिनकी वार्षिक आय चालू वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये तक है वो अपना आईटीआर-1 एक पेज के सरलीकृत फॉर्म द्वारा दाखिल कर सकेंगे. सरकार ने इस ‘सहज’ नाम दिया है.
करदाताओं को आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिये सही फॉर्म का चुनाव करना जरूरी है. अगर गलत फॉर्म का चुनाव हुआ तो आयकर विभाग इसेे अयोग्य घोषित कर देगा और करदाता को दोबारा संसोधित रिटर्न दाखिल करना होगा.
कौन लोग होंगे इसके दायरे में.
वैसे नागरिक जिनकी सलाना आय 50 लाख रुपये तक हो और जिनके पास अपना एक मकान हो. जिनके पास वेतन के अलावा आय का कोई अन्य स्त्रोत हो तो उन्हें इसकी जानकारी देनी होगी.
इस बार फार्म-1 सहज में कुछ जानकारियां पहले से भरी मिलेंगी, जैसे कि, वेतन, सावधि जमा (एफडी) पर ब्याज से हुई आमदनी और आय के स्त्रोतों पर टैक्स की कटौती जैसी जानकारियां मिलेंगी. करदाताओं को अगर लगता है कि कुछ जानकारियों में बदलाव किया जाना है तो वो इनमें बदलाव करके सही जानकारी दे सकता है. यदि किसी ने कोई जानकारी छुपायी होगी तो उसे भारी जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा.
करदाता ऑनलाइन माध्यम से आसानी से अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. आईटीआर फाइल करने के लिये करदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यक्ता होगी.
- परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN)
- आधार कार्ड
- नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फॉर्म 16
- TRACES से फॉर्म 26AS
आईटीआर-01 का स्वरूप: इसे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है.
- भाग A पैन, नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर जैसी जानकारियां शामिल है.
- भाग B कुल आय से संबंधित जानकारी है.
- भाग C कर योग्य कुल आय की जानकारी शामिल है
- भाग D देय कर की जानकारी शामिल है
- भाग E भारत में करदाता द्वारा रखे गये तमाम बैंक खातों की जानकारी. इसके अलावा इसमें कई और जानकारियां शामिल होंगी.
इन आसान तरीकों से आईटीआर-1 ऑनलाईन दाखिल किया जा सकता है.
- सबसे पहले करदाता को www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर ई-फिलिंग पोर्टल पर जाकर लॉग-इन करना होगा.
- अगर आप पहली बार आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने आपको पैन कार्ड के जरिए इनरोल करना होगा. यही करदाता का यूजरनेम और पासवर्ड होगा.
- इनकम टैक्स रिटर्न पेज पर क्लिक कीजिये मूल्यांकन आकलन वर्ष, आईटीआर फॉर्म और सबमिशन कोड का चयन कीजिये.
- एक और तरीका ये है कि आप फॉर्म को एक्सेल के तौर पर डाउनलोड करें, सुविधानुसार सारी जानकारी भरें और इसे वापस अपलोड करें.
- करदाता लिंक पर जाकर प्रिपेयर और सबमिट वाले ऑप्शन पर जाकर पहले से भरी हुई जानकारी वाले हिस्से पर भी क्लिक कर सकते हैं.
- ये सारी प्रक्रिया खत्म करने के बाद भरे हुये आईटीआर-वी पर हस्ताक्षर करके बेंगलुरू कार्यालय पर 120 दिनों के भीतर भेजना होगा. इसके बाद ही टैक्स फाइल करने की प्रक्रिया पूरी मानी जायेगी.