देवघर : एक तरफ सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पुलिस गांव–गांव में ‘ग्राम रक्षा दल’ गठन कर रही है, वहीं पंचायतीराज निदेशालय से जारी झारखंड ग्राम रक्षा दल 2011 की अधिसूचना पर पंचायत के प्रत्येक वार्ड में ‘ग्राम रक्षा दल’ को लागू करने में प्रशासन असफल है.
जिले के 194 पंचायत के लगभग दो हजार वार्ड में ‘ग्राम रक्षा दल’ का गठन किया गया था. नियमानुसार मुखिया द्वारा अपने वार्ड क्षेत्र के 18 से 27 वर्ष के सभी मैट्रिक पास वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर योग्यता को प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक वार्ड से क्षेत्रीय पदाधिकारी का चयन कर जिला पंचायतीराज कार्यालय में नवंबर 2011 को भेज दिया. जिला स्तर पर अधिकारियों की कमेटी द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारी को पंचायत स्तर दलपति के रुप में नियुक्ति करनी है.
लेकिन पिछले डेढ़ वर्षो से विभाग में फाइल अटकी हुई है.सरकार ने मुखिया द्वारा गठित ग्राम रक्षा दल का कर्तव्य भी निर्धारित किया है.