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गया : विज्ञापन के जरिये देनी होगी आपराधिक मामलों की जानकारी

निर्वाचन आयोग के निर्देशों की डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी गया : लोकसभा चुनाव में गया संसदीय क्षेत्र से नामांकन करने वाले प्रत्याशियों को खुद के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी मीडिया के माध्यम से विस्तृत तौर पर देनी होगी. डीएम अभिषेक सिंह ने शनिवार को समाहरणालय में प्रेसवार्ता कर इसकी जानकारी […]

निर्वाचन आयोग के निर्देशों की डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी
गया : लोकसभा चुनाव में गया संसदीय क्षेत्र से नामांकन करने वाले प्रत्याशियों को खुद के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी मीडिया के माध्यम से विस्तृत तौर पर देनी होगी. डीएम अभिषेक सिंह ने शनिवार को समाहरणालय में प्रेसवार्ता कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि नामांकन, स्कूटनी और नाम वापसी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद प्रत्याशियों को किसी तीन मीडिया हाउस में विस्तृत विज्ञापन देना होगा. उसके बाद उसकी काॅपी और उस पर आनेवाले खर्च का ब्योरा जिला निर्वाचन कार्यालय में सौंपना होगा.
यह प्रक्रिया 28 मार्च से लेकर नौ अप्रैल के बीच पूरी कर लेनी होगी. डीएम ने कहा सभी प्रकार के गाइड लाइन जारी कर दिये गये हैं. उन्होंने बताया कि नियमों में कुछ बदलाव भी किये गये हैं. प्रत्याशियों को बीते पांच साल का आयकर रिटर्न की जानकारी देनी होगी. इसके साथ ही उनके आश्रितों का भी पूरा ब्योरा देना होगा.
उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान 70 लाख रुपये तक ही खर्च करने हैं, इसकी माॅनिटरिंग भी 18 मार्च से शुरू हो जायेगी. उन्होंने बताया कि नामांकन व प्रत्याशियों द्वारा भरे जाने वाले हलफनामे की जानकारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी. डीएम ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी के लिए एक प्रस्तावक की जरूरत होगी,जबकि अन्य दलों के प्रत्याशी के लिए 10 प्रस्तावक देने होंगे.
महिला सशक्तीकरण का संदेश देगा चुनाव आयोग
डीएम ने कहा कि चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर महिला सशक्तिकरण का संदेश देने की तैयारी की है. शहरी क्षेत्र में एक तिहाई पिंक बूथ बनेंगे,जबकि हर प्रखंड में एक पिंक बूथ बनाया जायेगा. इसके अलावा आदर्श मतदान केंद्र की भी प्लानिंग चल रही है. डीएम ने कहा कि चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ायी गयी है.
उन्होंने बताया कि मतदान के दिन दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं के लिए भी विशेष इंतजाम किये जा रहे हैं. हर पांच बूथ पर एक व्हील चेयर और जिस बूथ पर दिव्यांगों की संख्या अधिक होगी वहां अनिवार्य रूप से व्हील चेयर रखे जायेंगे. इसके अलावा हर 20 बूथ पर एक वाहन होगा जो बुजुर्गों और दिव्यांगों को बूथ तक लाने और घर छोड़ने में मदद करेगा.

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