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दहेज हत्याकांड में पिता, पुत्र को 10 साल जेल की सजा

गया : बिहार के गया जिला की एक अदालत ने वर्ष 2017 में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर एक महिला की हत्या मामले में मंगलवार को एक पिता और उसके पुत्र को दस-दस साल के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर कोंच […]

गया : बिहार के गया जिला की एक अदालत ने वर्ष 2017 में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर एक महिला की हत्या मामले में मंगलवार को एक पिता और उसके पुत्र को दस-दस साल के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर कोंच थाना अंतर्गत लौहडा गांव में रिंकी देवी की वर्ष 2017 में जहर देकर हत्या कर दी गयी थी.

त्वरित न्यायालय (द्वितीय) के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कामेश्वर नाथ राय ने मंगलवार को मामले में महिला के ससुर नानुक प्रजापत और पति नागेंद्र कुमार को दस-दस साल के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई. सहायक लोक अभियोजक अरविंद कुमार ने बताया कि 19 अप्रैल 2017 की घटना के मामले में मृतका के पिता और रौना गांव निवासी नरेश प्रजापत के बयान पर नानुक, उसकी पत्नी मुन्नी देवी और पुत्र नागेंद्र कुमार के खिलाफ कोंच थाना में मामला दर्ज किया गया था. अदालत ने मुन्नी देवी को फरार घोषित करते हुए नानुक और नागेंद्र को सजा सुनाते हुए आदेश दिया कि जुर्माने की रकम नहीं देने पर उन्हें तीन महीने अधिक जेल में रहना होगा.

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