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बिहार पुलिस में ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए कराई पैरवी तो होगी कार्रवाई, पत्नी की चिट्ठी काम नहीं आयेगी

पटना : पुलिस में अब बाहरी सिफारिश नहीं चलेगी. पत्नी की चिट्ठी भी पुलिसकर्मी के काम नहीं आयेगी. पुलिस कर्मियों के तबादलों को लेकर आने वाली सिफारिशों से आजिज पुलिस मुख्यालय ने पैरवी पर दंड सुनिश्चित कर दिया है. चेतावनी दी गयी है कि कोई सरकारी सेवक सरकार के अधीन अपनी सेवा से संबंधित किसी […]

पटना : पुलिस में अब बाहरी सिफारिश नहीं चलेगी. पत्नी की चिट्ठी भी पुलिसकर्मी के काम नहीं आयेगी. पुलिस कर्मियों के तबादलों को लेकर आने वाली सिफारिशों से आजिज पुलिस मुख्यालय ने पैरवी पर दंड सुनिश्चित कर दिया है.
चेतावनी दी गयी है कि कोई सरकारी सेवक सरकार के अधीन अपनी सेवा से संबंधित किसी विषयों के संबंध में किसी उच्चतर पदाधिकारी पर कोई राजनीतिक अथवा बाहरी प्रभाव नहीं डालेगा और न डालने की कोशिश करेगा. अब किसी ने सिफारिश करायी जो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी जायेगी.
डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय के पास भारी संख्या में सिफारिश पहुंच रही थीं. अधिकांश सिफारिश पसंदीदा के थाने में तैनाती अथवा जिला में तबादलों को लेकर थीं. पुलिस मैन्युअल और नियमों के विपरीत जाकर प्रत्यावेदन देने की प्रथा पर रोक लगाने को आला अधिकारियों को निर्देश दिये थे.
इसी क्रम में गुरुवार को एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार द्वारा आदेश जारी किया गया है कि ट्रांसफर-पोस्टिंग में किसी बाहरी व्यक्ति से सिफारिश कराने वाले पुलिस कर्मी पर कार्रवाई की जायेगी. इस कार्रवाई को उसकी सर्विस बुक में भी दर्ज कराया जायेगा. पुलिस मुख्यालय के आदेश में है कि यदि कोई पुलिस कर्मी अपनी पत्नी के जरिये आवेदन दिलवायेगा तो उस आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा.

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