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तोड़ा नियम तो बाइक सवार को लगा 1 लाख 13 हजार का जुर्माना

अगर नये मोटल व्हीकल एक्ट के नियमों को लेकर आप भी सतर्क नहीं रहेंगे तो आपका भी बड़ा जुर्माना कट सकता है. कुछ ऐसा ही हुआ है मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के अमरपुरा गांव के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ जिस पर नियमों का उल्लंघन करने को लेकर 1 लाख 13 हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया है.

अगर नये मोटल व्हीकल एक्ट के नियमों को लेकर आप भी सतर्क नहीं रहेंगे तो आपका भी बड़ा जुर्माना कट सकता है. कुछ ऐसा ही हुआ है मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के अमरपुरा गांव के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ जिस पर नियमों का उल्लंघन करने को लेकर 1 लाख 13 हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया है.

जुर्माने की यह बड़ी रकम मानी जा रही है. जिसने नियमों का उल्लंघन किया उसका नाम प्रकाश बंजारा बताया जा रहा है. प्रकाश जगह – जगह जाकर अपनी मोटरसाइकिल से पानी जमा करके रखने वाला ड्रम बेचा करता था.

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छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर के चौराहे के पास ट्रैफिक पुलिस ने इस व्यक्ति को रोका और गाड़ी के सारे कागजात मांगे. परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ मौजूद पुलिस अधिकारियों ने भी कागजात की जांच की.

उसके पास गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, बिना रजिस्ट्रेशन कराये ही वह मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ आ गया. उसने हेलमेट भी नहीं लगा रखा था. इसके साथ ही गाड़ी का बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस सहित कई अहम दस्तावेज भी उसके पास नहीं थे.

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परिवहन विभाग ने इस लापरवाही के लिए उस पर 1,13000 रुपयों का बड़ा जुर्माना ठोका. इसमें 1000 रुपये हेलमेट न पहनने के लिए , 2000 रुपये गाड़ी का बीमा न कराने पर, 5000 रुपये का जुर्माना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन न कराने पर और 5000 रुपये का फाइन वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर किया गया है. वाहन विक्रेता द्वारा वाहन की बिक्री के दौरान CH -VII 182 A -1 का उल्लंघन करने के लिए एक लाख रुपये का बड़ा जुर्माना लगाया गया है.

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