सुनील चौधरी, रांची
झारखंड में कोयला आधारित पावर प्लांट लगाने पर 35 प्रतिशत बिजली राज्य को देनी होगी. राज्य के पास फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल होगा. यानी कि पावर प्लांट को 35 प्रतिशत बिजली राज्य के लिए सुरक्षित रखनी होगी. राज्य के इनकार करने के बाद ही कहीं और बेची जा सकती है. साथ ही दूसरे राज्य में बिजली बेचने पर सालाना प्रति यूनिट छह पैसे की दर से पर्यावरण सुरक्षा फंड में देना होगा. झारखंड सरकार की प्रस्तावित ऊर्जा नीति 2023 में यह प्रावधान किया गया है. सरकार द्वारा ऊर्जा नीति 2023 का प्रस्ताव आम लोगों के लिए जारी कर लोगों से आपत्तियां मंगायी गयी है.
कोल वाशरीज के वेस्ट से प्लांट को बढ़ावा
नयी नीति में क्लीन ऊर्जा की बात कही गयी है. इसके लिए कोल वाशरीज के वेस्ट से पावर प्लांट लगाने वालों को बढ़ावा देने की बात कही गयी है. क्लीन कोल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की बात कही गयी है. राज्य सरकार पावर प्लांट लगाने वालों को 45 से 60 दिनों के भीतर सभी प्रकार के क्लीयरेंस सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से देगी. साथ ही लैंड बैंक से भूमि का प्रबंध भी करेगी.पावर प्लांट के लिए कोल लिंकेज प्रणाली विकसित करने की बात भी कही गयी है. वहीं पावर प्लांट के समीप आधारभूत संरचना के विकास, राज्य से बाहर बिजली बेचने पर किसी प्रकार के टैक्स नहीं लगाने की बात कही गयी है.
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बिजली वितरण में निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा
राज्य सरकार ने गांवों तक 24*7 बिजली देने की प्रतिबद्धता जतायी है. इसके लिए बिजली वितरण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा देने की बात कही गयी है. वितरण और ट्रांसमिशन नेटवर्क को सुदृढ़ करने और प्रत्येक घर तक पहुंचाने की बात कही गयी है.
पीक और ऑफ पीक आवर के अलग होंगे टैरिफ
राज्य सरकार ने आम उपभोक्ताओं के लिए पीक ऑवर (शाम पांच से 10 बजे) और ऑफ पीक आवर के लिए अलग-अलग टैरिफ बनाने की बात भी कही गयी है.
वर्ष 2025-26 तक पावर जेनरेशन हब राज्य को बनाना है.
24*7 बिजली देने के लिए प्रतिबद्धता
अनुसूचित जनजाति व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को सस्ती बिजली दी जायेगी
वर्तमान पावर प्लांटों की क्षमता आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल से बढ़ायी जायेगी
वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा दिया जायेगा
वेस्ट बेस्ड पावर प्लांट को भी बढ़ावा
इथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन व अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों का इस्तेमाल किया जायेगा.
बिजली घाटों को राष्ट्रीय स्तर पर लाने का लक्ष्य
बिजली वितरण में नयी तकनीक का इस्तेमाल कर उपभोक्ताओं को सुविधा दी जायेगी.
कस्टमर सर्विस डिलेवरी मेकैनिज्म को बढ़ावा दिया जायेगा.
उपभोक्ताओं के अधिकार को संरक्षण दिया जायेगा
एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जैसे पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्लांट, ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जायेगा.