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दलबदल मामला: 18 मई को प्रदीप यादव-बंधु तिर्की मामले में होगी सुनवाई, बाबूलाल मरांडी केस में फैसला सुरक्षित

प्रदीप यादव व बंधु तिर्की का पेच फंसा है. स्पीकर बाबूलाल को लेकर जो आदेश देंगे, उस पर प्रदीप व बंधु के भाग्य का भी फैसला होना है. हाईकोर्ट ने इस मामले में विधानसभा सचिव से मामले की सुनवाई को लेकर कदम उठाने को कहा है.

रांची: दलबदल मामले में स्पीकर रवींद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में सुनवाई फिर से शुरू हुई है. स्पीकर श्री महतो 18 मई को प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के मामले की सुनवाई करेंगे. इस मामले में शिकायतकर्ता व विधायक समरीलाल, सरोज सिंह और विनोद सिंह को इस संबंध में नोटिस भेजा गया है. बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले में स्पीकर ने फैसला सुरक्षित रखा है. इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है.

प्रदीप-बंधु के मामले की सुनवाई शुरू

प्रदीप यादव व बंधु तिर्की का पेच फंसा है. स्पीकर बाबूलाल को लेकर जो आदेश देंगे, उस पर प्रदीप व बंधु के भाग्य का भी फैसला होना है. हाईकोर्ट ने इस मामले में विधानसभा सचिव से मामले की सुनवाई को लेकर कदम उठाने को कहा है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्पीकर न्यायाधिकरण ने प्रदीप-बंधु के मामले की सुनवाई शुरू की है.

आरोप के बिंदुओं पर हो रही है सुनवाई

प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के मामले में न्यायाधिकरण आरोप के बिंदुओं पर सुनवाई कर रहा है. आरोप के 10 बिंदुओं पर वादी-प्रतिवादी अपना पक्ष रख रहे हैं. आगे होनेवाली सुनवाई में स्पीकर इन्हीं बिंदुओं को सुनेंगे. इधर बंधु तिर्की की सदस्यता आय से अधिक मामले में कोर्ट के फैसले के बाद जा चुकी है, लेकिन दलबदल मामले की शिकायत के समय वह बतौर विधायक थे. ऐसे में श्री तिर्की को लेकर भी न्यायाधिकरण अपना फैसला सुनायेगी.

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