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दादरी बीफ कांड : अखलाक के भाई को छोड़कर बाकी परिजनों को कोर्ट से राहत

लखनऊ : बहुचर्चित दादरी कांड पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है. इस फैसले में कोर्ट ने मृतक अखलाक के परिजनों के खिलाफ दर्ज गोहत्या के मामले में अखलाक के परिवार के छह सदस्यों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने अखलाक के भाई जान मोहम्मद को छोड़कर अन्य सभी आरोपितों […]

लखनऊ : बहुचर्चित दादरी कांड पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है. इस फैसले में कोर्ट ने मृतक अखलाक के परिजनों के खिलाफ दर्ज गोहत्या के मामले में अखलाक के परिवार के छह सदस्यों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने अखलाक के भाई जान मोहम्मद को छोड़कर अन्य सभी आरोपितों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का काम किया है. मामले में अखलाक के भाई को राहत नहीं मिली है.जानकारी के मुताबिक न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश प्रभात चंद्र त्रिपाठी की बेंच ने जान मोहम्मद को राहत देने से इनकार कर दिया है. गौरतलब हो कि गौतमबुद्धनगर के बिसाहड़ा गांव में गत वर्ष सितंबर में अखलाक को भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला था. भीड़ का आरोप था कि अखलाक ने बीफ खाया है.

मां और पत्नी की गिरफ्तारी पर रोक

कोर्ट ने अखलाक की पत्नी इकरामान और मां असगरी की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है. ग्रेटर नोएडा की एक अदालत ने 14 जुलाई को अखलाक के परिजनों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था. एक याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने पुलिस से पूरे मामले की जांच करने को कहा था. इससे पूर्व मई में एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि अखलाक के घर में बना मांस गाय या बछड़े का था जिसके बाद अखलाक के परिजनों के खिलाफ याचिका दायर की गयी थी.

कोर्ट में दायर हुई थी याचिका

कोर्ट में जो याचिका दायर की गयी थी उसमें यह आरोप लगाया गया था कि अखलाक और उसके परिवार ने मिलकर एक बछड़े को मारा था और अखलाक के भाई ने बछड़े का गला काटा था.

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