175 दिन जेल हिरासत में रहने के बाद हाइकोर्ट में पार्थ चटर्जी ने जमानत के लिए आवेदन किया. सोमवार मामले की केस डायरी देख कर अदालत ने राज्य के एजी से पूछा कि जांच में अब तक क्या-क्या किया गया है. एजी ने कहा कि शिशु तस्करी में जो जुड़े हैं उन सभी को बुलाया गया है.
बयान रिकॉर्ड किया गया है. उद्धार हुए बच्चों की डीएनए जांच का आवेदन किया गया है. जब अदालत ने कहा कि जांच में कोई कानून नहीं माना गया. अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी कर फैसले को सुरक्षित रखा है.