27.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दूसरे राज्यों में निबंधित गाड़ियां बिहार में होंगी जब्त, एनओसी नहीं रहने पर देना होगा न्यूनतम 5000 जुर्माना, विशेष टीम गठित

पटना : दूसरे राज्यों में निबंधित गाड़ियां बिहार में बिना रोड टैक्स दिये और परमिट लिये अवैध रूप से चल रही हैं. परिवहन विभाग को शिकायत मिलने के बाद परिवहन सचिव ने गाड़ियों को जब्त करने का निर्देश दिया है. वहीं, दूसरे राज्यों से बिहार में हमेशा के लिए आयी गाड़ियों को एनओसी रखना जरूरी […]

पटना : दूसरे राज्यों में निबंधित गाड़ियां बिहार में बिना रोड टैक्स दिये और परमिट लिये अवैध रूप से चल रही हैं. परिवहन विभाग को शिकायत मिलने के बाद परिवहन सचिव ने गाड़ियों को जब्त करने का निर्देश दिया है. वहीं, दूसरे राज्यों से बिहार में हमेशा के लिए आयी गाड़ियों को एनओसी रखना जरूरी होगा और एक माह के भीतर जिला परिवहन कार्यालय में टैक्स नहीं भरते हैं, तो गाड़ी को तत्काल प्रभाव से जब्त किया जायेगा. साथ ही बताया कि वाहनों की धर-पकड़ के लिए सीमा से सटे जिलों में विशेष टीम गठित कर दी गयी है.

परिवहन सचिव के मुताबिक, पकड़े जाने के बाद वाहन मालिकों को अब दोगुना जुर्माना देना होगा. उन्होंने कहा कि जुर्माने की राशि न्यूनतम 5000 रुपये निर्धारित की गयी है. राज्य के बाहर निबंधित वाहन यदि बिहार में बिना कर भुगतान किये या बिना वैध परमिट के गाड़ी चलायेंगे, तो ऐसे वाहन मालिकों सेबिहार वित्त अधिनियम-2013 के तहत जुर्माना वसूला जायेगा. अधिनियम के मुताबिक, 30 दिनों तक अस्थायी परिचालन के लिए निर्धारित कर के एवज में दोगुना पैसा अर्थदंड देना होगा और दंड की राशि किसी भी हाल में पांच हजार से कम नहीं होगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें