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दारोगा का वेतन रोकने का एसपी को दिया निर्देश

सीवान : पंचम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मो एजाजुद्दीन की अदालत ने महाराजगंज एसबीआइ की शाखा में हुए 12 लाख के गबन मामले में बैंककर्मी की जमानत याचिका सुनवाई की. इस दौरान अनुसंधानकर्ता द्वारा केस डायरी ससमय उपलब्ध नहीं कराने पर दारोगा का वेतन रोकने का निर्देश एसपी को दिया. इसकी प्रतिलिपि जिला कोषागार […]

सीवान : पंचम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मो एजाजुद्दीन की अदालत ने महाराजगंज एसबीआइ की शाखा में हुए 12 लाख के गबन मामले में बैंककर्मी की जमानत याचिका सुनवाई की. इस दौरान अनुसंधानकर्ता द्वारा केस डायरी ससमय उपलब्ध नहीं कराने पर दारोगा का वेतन रोकने का निर्देश एसपी को दिया. इसकी प्रतिलिपि जिला कोषागार को भी प्रेषित की गयी है.
साथ ही घटना के सूचक शाखा प्रबंधक अरुण कुमार से गबन से संबंधित अभिलेख मांगे जाने के बाद भी नहीं उपलब्ध कराने के चलते शो कॉज के साथ न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. बताते चलें कि महाराजगंज थाना कांड संख्या 26/17 में एसबीआइ के शाखा प्रबंधक अरुण कुमार ने 12 लाख रुपये गबन के मामले में शाखा के क्षेत्रीय अधिकारी सौरव अनुराग के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. शाखा का अंकेक्षण कराने के बाद गबन का मामला सामने आया है. आरोपित सौरव अनुराग गया जिले के बांके बाजार थाने के सिधी खाप गांव के रहने वाले है. उन्होंने अपने आइडी का उपयोग कर विभिन्न ऋणधारियों के किसान क्रेडिट कार्ड खाते से भिन्न तिथियों पर अवैध निकासी कर ली थी. जांच के दौरान गबन की राशि बढ़ सकती है.
आरोपित सौरव अनुराग ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश राय की अदालत में छह अप्रैल को याचिका दाखिल की थी. जिला जज ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए एडीजे पांच की अदालत में स्थानांतरित कर दिया. एडीजे पांच ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुसंधान कर्ता अली असगर से केस डायरी की अद्यतन रिपोर्ट की मांग की थी, लेकिन न्यायालय में केस डायरी उपलब्ध नहीं करायी. दूसरी तरफ गबन से संबंधित अभिलेख की मांग न्यायालय ने स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक अरुण कुमार से की थी. इन्होंने भी कोर्ट के आदेश को दर किनार करते हुए गबन से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये.
दोनों पदाधिकारियों द्वारा न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर एडीजे पांच मो एजाजुद्दीन ने आइओ अली असगर का वेतन रोकने का निर्देश एसपी सौरव कुमार शाह को दिया है. साथ ही शाखा प्रबंधक अरुण कुमार को 21 जुलाई को न्यायालय में शो कॉज के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है. जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है.

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