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उर्दू दिवस मनाने की अधिसूचना जारी करे सरकार : एस अली

रांची: जिस तरह देश के दूसरे राज्यों में उर्दू दिवस मनाया जाता है, उसी तरह झारखंड में भी सरकार 16 अक्तूबर को उर्दू दिवस मनाने कि अधिसूचना सरकार जारी करे. यह मांग ऑल मुसलिम यूथ एसोसिएशन और झारखंड छात्र संघ ने मुख्यमंत्री के नाम जारी ‘गुजारिश नामा’ में किया है. इस मौके पर अध्यक्ष एसअली […]

रांची: जिस तरह देश के दूसरे राज्यों में उर्दू दिवस मनाया जाता है, उसी तरह झारखंड में भी सरकार 16 अक्तूबर को उर्दू दिवस मनाने कि अधिसूचना सरकार जारी करे. यह मांग ऑल मुसलिम यूथ एसोसिएशन और झारखंड छात्र संघ ने मुख्यमंत्री के नाम जारी ‘गुजारिश नामा’ में किया है.


इस मौके पर अध्यक्ष एसअली ने कहा कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के नियम 84 के तहत राज्य प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग ने अधिसूचना संख्या 6807 दिनांक 16 अक्तूबर 2007 को उर्दू भाषा को द्वितीय राज्य भाषा की मान्यता दी थी. साथ ही विधानसभा, सभी विभागों के प्रधानसचिव, सचिव, प्रमंडल आयुक्त, निदेशक, जिला उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ आदि को निर्देशित किया था कि उर्दू में अर्जियों और आवेदन पत्रों की प्राप्ति व उर्दू में उनका उत्तर दिया जाये.

उर्दू में लिखित दस्तावेजों काे निबंधन कार्यालय द्वारा स्वीकार किया जाये, महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का उर्दू में प्रकाशन किया जाये, सार्वजनिक महत्व के सरकारी आदेशों और परिपत्रों उर्दू में जारी किये जायें, राज्य/जिला गजट का उर्दू रूपांतरण भी प्रकाशित हो, सरकारी कार्यालय में महत्वपूर्ण संकेत पट्ट हिंदी के साथ उर्दू में भी प्रदर्शित करने अौर महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का उर्दू में भी प्रकाशन होना चाहिए पर 11 वर्ष बीत जाने के बाद भी इन निर्देशों का पालन नहीं हुआ है.

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