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प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति: झारखंड हाइकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश, ओवर एज अभ्यर्थियों के आवेदन मंगायें

रांची: राज्य में चल रहे प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति मामले में ओवर एज अभ्यर्थियों को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने विभिन्न याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए ओवर एज अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया है. सभी याचिकाओं को स्वीकृत करते हुए […]

रांची: राज्य में चल रहे प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति मामले में ओवर एज अभ्यर्थियों को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने विभिन्न याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए ओवर एज अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया है. सभी याचिकाओं को स्वीकृत करते हुए उम्र सीमा घटाने का आदेश दिया.

अदालत ने सरकार को आदेश दिया कि अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना एक अगस्त 2013 के बदले एक जुलाई 2011 से की जाये. नियुक्ति विज्ञापन से संबंधित शुद्धि पत्र निकाला जाये. अभ्यर्थियों को आवेदन देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जायेगा. यह आदेश रांची व पलामू में लागू नहीं होगा, चूंकि इन जिलों में नियुक्ति पत्र दे दिये गये हैं. अदालत ने कहा कि खंडपीठ के आदेश के बाद राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया था. विज्ञापन निकालने व नियुक्ति करने में दो साल से अधिक का समय लगा दिया गया. वैसी परिस्थिति में अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं हैं. इस दौरान कई अभ्यर्थी ओवर एज हो गये. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर कर बताया गया कि उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट नहीं दी जा सकती.

यह भी बताया गया कि रांची व पलामू में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है. उम्मीदवारों को छूट दी गयी है, उसमें और छूट देने का प्रावधान नहीं है. उल्लेखनीय है कि पूर्व में 20 अगस्त को अदालत ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर रोक लगा दी थी.

क्या है मामला

प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट देने को लेकर प्रार्थी दशरथ महतो, शिवनाथ बेरा व अन्य की ओर से अलग-अलग याचिका दायर की गयी थी. कहा गया था कि नियुक्ति विज्ञापन संख्या 27/2011 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को हाइकोर्ट ने निरस्त कर दिया था. वहीं सरकार को आदेश दिया था कि अगले शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाये, लेकिन सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की. नियुक्ति में विलंब किया गया, जिस कारण सैकड़ों अभ्यर्थी ओवर एज हो गये. प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 बनायी गयी. ओवर एज बताते हुए अभ्यर्थियों के आवेदन को रद्द कर दिया गया.

17000 पदों पर चल रही है नियुक्ति प्रक्रिया : राज्य में कक्षा एक से पांच में 13000 हिंदी सहायक शिक्षक व 4400 उर्दू सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पिछले कई माह से जारी है. नवंबर 2013 में जिलावार आवेदन मांगा गया था.

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