मुर्शिदाबाद में पिता-पुत्र की पीट-पीटकर हत्या मामले में 13 को उम्रकैद, पीड़ित परिवार को 15 लाख मुआवजा का आदेश

Murshidabad Double Murder Case: मुर्शिदाबाद में पिता-पुत्र की हत्या मामले में दोषी ठहराये गये 13 लोगों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश राज्य सरकार को दिया है. वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 8 से 12 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था. इसी दौरान भीड़ ने पिता-पुत्र को पीट-पीटकर मार डाला था.

Murshidabad Double Murder Case: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की एक अदालत ने एक प्रदर्शन के दौरान पिता-पुत्र की हत्या मामले में 13 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान अप्रैल में पिता-पुत्र की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किये जाने के मामले में अदालत ने मंगलवार को 13 लोगों को सजा सुनायी.

जंगीपुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला

मुर्शिदाबाद के जंगीपुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का भी निर्देश दिया. 12 अप्रैल को शमशेरगंज थाना क्षेत्र के जाफराबाद स्थित घर में भीड़ ने हरगोबिंद दास (72) और उनके बेटे चंदन दास (42) की हत्या कर दी थी.

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Murshidabad Double Murder Case: 8 से 12 अप्रैल तक मुर्शिदाबाद में हुए थे हिंसक प्रदर्शन

मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाये जाने से पहले अदालत ने सोमवार को 13 आरोपियों को दोषी ठहराया था. संसद में वक्फ (संशोधन) अधिनियम पारित होने के बाद 8 से 12 अप्रैल तक मुर्शिदाबाद जिले में हिंसक प्रदर्शन हुए थे.

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By Mithilesh jha

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