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जारी रहेगा मेट्रो का कार्य : हाइकोर्ट

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि मेट्रो का कार्य जारी रहेगा, उसे रोका नहीं जा सकता. उल्लेखनीय है कि मेट्रो रेलवे ने न्यू गरिया-एयरपोर्ट परियोजना के लिए 21 कट्ठा भूमि का पाटुली के करीब अधिग्रहण किया था. स्थानीय इलाके की एक सोसाइटी ने अधिग्रहण का विरोध करते हुए […]

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि मेट्रो का कार्य जारी रहेगा, उसे रोका नहीं जा सकता. उल्लेखनीय है कि मेट्रो रेलवे ने न्यू गरिया-एयरपोर्ट परियोजना के लिए 21 कट्ठा भूमि का पाटुली के करीब अधिग्रहण किया था. स्थानीय इलाके की एक सोसाइटी ने अधिग्रहण का विरोध करते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. हालांकि न्यायाधीश जयमाल्य बागची ने कहा कि मेट्रो का कार्य जारी रहेगा.

जन सुविधा की ऐसी परियोजनाओं को नहीं रोका जाना चाहिए. परियोजना पर मेट्रो काम करेगी. अगले चार हफ्ते के बाद मामले की फिर से सुनवाई होगी. न्यायाधीश जयमाल्य बागची ने उक्त स्थानीय सोसाइटी को परियोजना को पूरा करने के लिए मेट्रो की सहायता करने के लिए भी कहा है.

लापता को खोजने का जिम्मा सीआइडी को : कलकत्ता हाइकोर्ट ने पांच वर्ष से लापता लड़की के मामले की जांच का जिम्मा सीअाइडी को सौंपा है. न्यायाधीश जयमाल्य बागची ने यह निर्देश दिया है. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 में काम के नाम पर देगंगा की रहनेवाली तसलीमा को दिल्ली ले जाया गया.

उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला. उस वक्त उसकी उम्र 17 वर्ष थी. उसकी मौसी अमीना बीबी और मौसा तसलीमा को ले गये थे. 2013 और 2014 में थाने में डायरी भी पीड़ित परिवार ने की थी, लेकिन जिला अदालत से मौसी व मौसा ने अग्रिम जमानत ले ली. 2016 में पुलिस निष्क्रियता का मामला तसलीमा की मां जमीना बीबी ने दायर किया. अदालत ने मामले की जांच का जिम्मा सीअाइडी को सौंपा है. जांच रिपोर्ट छह हफ्ते के भीतर देनी होगी. याचिकाकर्ता के वकील सुरजीत बसु ने इसकी जानकारी दी.

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