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कामदुनी गैंगरेप कांड : सुनवाई पूरी, दोपहर साढ़े तीन बजे आयेगा फैसला
कोलकाता : उत्तर 24 परगना के कामदुनी में कॉलेज की एक छात्रा से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या के मामले में दोषी करार दिये गये सभी छह आरोपियों के लिए शनिवार दोपहर साढ़े तीन बजे सजा का एलान होगा. इसके पहले गुरुवार को इस मामले की सुनवाई में न्यायाधीश संचिता सरकार ने बैंकशाल कोर्ट की […]
कोलकाता : उत्तर 24 परगना के कामदुनी में कॉलेज की एक छात्रा से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या के मामले में दोषी करार दिये गये सभी छह आरोपियों के लिए शनिवार दोपहर साढ़े तीन बजे सजा का एलान होगा. इसके पहले गुरुवार को इस मामले की सुनवाई में न्यायाधीश संचिता सरकार ने बैंकशाल कोर्ट की नगर दायरा अदालत में सभी छह आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि दो अन्य के खिलाफ सबूत नहीं मिलने के कारण उन्हें रिहा कर दिया.
सजा की घोषणा के लिए शुक्रवार व शनिवार को फिर से इस मामले की सुनवाई शुरू हुई. अदालत सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दोषियों के वकीलों ने न्यायाधीश से राय की कॉपी पढ़ने के लिए कुछ समय देने का अावेदन किया. वकीलों की यह मांग पूरी करते हुए एक घंटे के लिए मामले की सुनवाई बंद रखी गयी. एक घंटे बाद शाम चार बजे फिर से इस मामले की सुनवाई शुरू हुई. लेकिन समय कम होने के कारण दोनों पक्ष के वकील अपनी बात नहीं रख सके. इसके बाद शनिवार तक के लिए मामले की सुनवाई टाल दी गयी और फिर शनिवार को प्रथम पाली में सुनवाई हुई.इसके बाद दोषी करार सभी आरोपियों के लिए दोपहर साढ़े तीन बजेअदालत द्वारा एलान किया जायेगा.
कौन-कौन हुए दोषी करार
न्यायाधीश ने सैफुल अली, अंसार अली और अमीनुल अली को सामूहिक दुष्कर्म और हत्या में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी) (सामूहिक बलात्कार), 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक षडयंत्र) के तहत दोषी ठहराया.
दूसरी तरफ, न्यायाधीश ने इमानुल इसलाम, अमीनुल इसलाम और भोला नास्कर को धारा 376 (डी) (सामूहिक बलात्कार), 120 बी (आपराधिक षडयंत्र) और 201 (साक्ष्यों को मिटाना) के तहत दोषी पाया.
कामदुनी गैंगरेप की घटना में ढाई वर्ष की लंबी सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने सभी छह आरोपियों को दोषी करार दिया है.
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