कोलकाता. एसएसकेएम अस्पताल में कुत्ते के डायलिसिस को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट में दायर जनहित याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया. कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने याचिका को खारिज किया. यह मामला भाजपा नेत्री तथा अभिनेत्री लॉकेट चटर्जी ने किया था. खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किस प्रमाण के अाधार पर यह मामला किया गया.
याचिकाकर्ता के वकील अशोक चौबे इस सिलसिले में अखबारों की कटिंग के अलावा कुछ पेश नहीं कर सके. नाराज खंडपीठ ने कहा कि जनहित याचिका अब राजनीतिक हित याचिका बन गयी है. यह पब्लिसिटी केवल रह गया है. ऐसा मामला होने पर एक लाख रुपये का जुर्माना किया जाना चाहिए.