कोलकाता. दक्षिण 24 परगना के भांगड़ में रमेश घोषाल हत्याकांड मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने पुलिस से हलफनामा तलब किया है. पुलिस को हलफनामे में उसके द्वारा जांच के संबंध में अब तक उठाये गये कदमों का उल्लेख करने को कहा गया है. न्यायाधीश दीपंकर दत्त ने यह निर्देश दिया है. उल्लेखनीय है कि 2014 के 25 अक्तूबर को तृणमूल की गुटबाजी के चलते तृणमूल नेता रमेश घोषाल की हत्या कर दी गयी थी. उसकी पत्नी आशा घोषाल का आरोप है कि स्थानीय तृणमूल नेता आराबुल इसलाम के निर्देश पर पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया. थाने में भी आराबुल के निर्देश पर उन्हें अपना बयान लिखना पड़ा था. शिकायत के बाद भी पुलिस ने उपयुक्त कदम नहीं उठाया और आराबुल को गिरफ्तार नहीं किया. इसके बाद ही आशा घोषाल ने कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की. उनके वकील ने कहा कि पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस महानिरीक्षक को एक चिट्ठी दी थी. लेकिन वह चिट्ठी वापस आ गयी. इसमें कहा गया था कि पता गलत है. इस पर न्यायाधीश ने आश्चर्य प्रकट किया. मामले की सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी. पुलिस को अगली सुनवाई में जांच के संबंध में हलफनामा देना होगा.
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रमेश घोषाल हत्याकांड मामले में हलफनामा तलब
कोलकाता. दक्षिण 24 परगना के भांगड़ में रमेश घोषाल हत्याकांड मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने पुलिस से हलफनामा तलब किया है. पुलिस को हलफनामे में उसके द्वारा जांच के संबंध में अब तक उठाये गये कदमों का उल्लेख करने को कहा गया है. न्यायाधीश दीपंकर दत्त ने यह निर्देश दिया है. उल्लेखनीय है कि 2014 […]
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