कोलकाता. बैंकशॉल कोर्ट के न्यायाधीश वरुण राय ने बुधवार को सारधा टूर एवं ट्रेवल्स मामले के आरोपी कुणाल घोष की जमानत याचिका खारिज करते हुए 25 फरवरी तक जेल हिरासत में रखने का निर्देश दिया. इसके पहले अदालत में पेश किये जाने के दौरान श्री घोष ने दावा किया कि यदि सृंजय बोस को धारा 409 के आधार पर जमानत मिल सकती है, तो उन्हें यह सुविधा क्यों नहीं मिले. सभी के लिए एक ही समान कानून होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि वह 90 दिनों से अधिक समय से जेल हिरासत में हैं. उन्होंने सीबीआइ के साथ हमेशा सहयोग किया है. जेल हिरासत में रहने के दौरान सीबीआइ को हर तरह का प्रमाणपत्र व कागजात दिये हैं. सारधा मामले में देखा जा रहा है कि प्रभावशाली जेल से बाहर हैं और मामले को प्रभावित कर रहे हैं. वह अभी भी सांसद हैं. वह कहीं भी नहीं जायेंगे. उन्होंने कहा कि सरकारी स्तर पर भी बाहर से लोग मामले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. न्यायाधीश को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि प्राथमिक जांच में उन पर रुपये उगाहने का कोई प्रमाण नहीं है. वह केवल नौकरी कर रहे थे. उन्होंने खुद ही अदालत में सवाल उठाया.
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कुणाल की 25 तक जेल हिरासत बढ़ी
कोलकाता. बैंकशॉल कोर्ट के न्यायाधीश वरुण राय ने बुधवार को सारधा टूर एवं ट्रेवल्स मामले के आरोपी कुणाल घोष की जमानत याचिका खारिज करते हुए 25 फरवरी तक जेल हिरासत में रखने का निर्देश दिया. इसके पहले अदालत में पेश किये जाने के दौरान श्री घोष ने दावा किया कि यदि सृंजय बोस को धारा […]
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