हत्या कर तालाब में फेंका था शवदहेज नहीं मिलने पर की थी हत्याहुगली. दहेज नहीं मिलने पर एक गृहवधू की हत्या करने की जुर्म में चूंचुड़ा की अदालत के न्यायाधीश सीके करीम ने पति सहित ससुराल पक्ष के पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इन अभियुक्तों को जुर्माना भी देना पड़ेगा, नहीं तो सजा की अवधि बढ़ जायेगी. अभियुक्तों के नाम शंभु मालिक (पति), आतिश मालिक (ससुर), रूबी मालिक (सास), सुकुमार मालिक व बापी मालिक (जेठ) हैं. घटना की जानकारी सरकारी वकील काली प्रसाद सिंह राय ने दी. उन्होंने बताया कि वर्ष 1998 में शंभु मालिक की शादी बसंती मुखर्जी से हुई थी. शादी के बाद उसे दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडि़त किया जाता था. 28 दिसंबर, 2006 को बांसती का शव बंडेल के देवानंदपुर इलाके के चंदनपुर के पास एक तालाब में मिला. शव को बस्ते में बंद कर तालाब में फेंका गया था. स्थानीय लोगों ने खबर पुलिस को दी. मृतका की मां रेवा मुखर्जी ने घटना की शिकायत बंडेल पुलिस फांडी में दर्ज करायी. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. सोमवार को न्यायाधीश सीके करीम ने सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
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पति सहित पांच को उम्रकैद
हत्या कर तालाब में फेंका था शवदहेज नहीं मिलने पर की थी हत्याहुगली. दहेज नहीं मिलने पर एक गृहवधू की हत्या करने की जुर्म में चूंचुड़ा की अदालत के न्यायाधीश सीके करीम ने पति सहित ससुराल पक्ष के पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इन अभियुक्तों को जुर्माना भी देना पड़ेगा, नहीं […]
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