न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति डीपी डे ने कहा कि राज्य सरकार ने आरोपी को गिरफ्तार कर कानून के मुताबिक काम किया है और कहा कि यह कोई अपवाद का मामला नहीं है. इसलिए विक्रम की याचिका को निरर्थक करार दिया जा रहा है, क्योंकि वह गिरफ्तार हो चुका है.
उस पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज है. अदालत ने मामले के मीडिया ट्रायल को लेकर भी चेतावनी दी, जिसे काफी प्रचारित किया गया है. अभिनेता के खिलाफ आरोपों को लापरवाही के कारण मौत होने के मामले से बदलकर इसे गैर इरादतन हत्या कर दिया गया है.