9.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अन्यथा रद्द होगा आवंटन

मालिकों को मिले रूट परमिट पर चलानी होंगी बसें आसनसोल : आरटीओ बोर्ड की बैठक सोमवार को सस्थानीय प्रशासनिक भवन कथा हॉल में हुई. इसमें विभिन्न वाहनों के रूटों के आवेदनों की समीक्षा की गयी. बैठक में जिला शासक डॉ सौमित्र मोहन, महकमाशासक अमिताभ दास, एआरटीओ आदि शामिल थे. बैठक में बस रूट, लाइसेंस आदि […]

मालिकों को मिले रूट परमिट पर चलानी होंगी बसें
आसनसोल : आरटीओ बोर्ड की बैठक सोमवार को सस्थानीय प्रशासनिक भवन कथा हॉल में हुई. इसमें विभिन्न वाहनों के रूटों के आवेदनों की समीक्षा की गयी. बैठक में जिला शासक डॉ सौमित्र मोहन, महकमाशासक अमिताभ दास, एआरटीओ आदि शामिल थे.
बैठक में बस रूट, लाइसेंस आदि की जांच की गयी. जिला शासक डॉ मोहन ने बताया कि जिले में चालने वाली बस, मिनी बस आदि के रूट आदि की जांच को लेकर बैठक की गयी. आसनसोल में दो सौ ऐसी बसें है, जिन्हें रूट परमिट तो मिला है, लेकिन उनका परिचालन रूट के अनुसार नहीं होता है.
वे काफी समय से बंद है. इन बसों के मालिकों को यह सूचना दी गयी है कि या तो वे आवंटित रूट पर बसों का परिचालन करें या फिर उनका रूट परमिट रद्द कर दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि यात्राियों की सुविधा व उनकी संख्या को देखते हुये बसों के रूट तय किये जाते हैं. लेकिन बस मालिकों की मनमानी से यात्रियों को काफी परेशानी होती है.
उस रूट पर अन्य वाहनों के नहीं चलने से ग्रामीणों व यात्रियों का आक्रोश बढ़ता है तथा प्रशासन के लिए भी परेशानी होती है. उन्होंने कहा कि इस दिशा में प्रशासन क ड़ा रूख अपनायेगा. उन्होंने कहा कि बस व ट्रेकर के ऊपर सवारी चढ़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. दूसरे जिले या राज्य से आने वाले वाहनों को भी इसकी सूचना दी गयी है, यदि इसका पालन नहीं किया गया तो कार्रवाई की जायेगी.
खासतौर से झारखंड से आनेवाली तथा दक्षिण बंगाल के ग्रामीण इलाकों के रूटों पर चलनेवाली बबसों में यह अधिक होता है. बस की छत पर सफर करने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है. डॉ मोहन ने कहा कि आसनसोल महकमा में रूट को लेकर मिनी बस मालिकों व ऑटो चालकों के बीच चल रहे विवाद का भी समाधान शीघ्र कर लिया जायेगा.
ग्रामीण क्षेत्रों में तथा बर्दवान शहर में अवैध रूप से चलने वाले टोटो रिक्शा पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है. शहर में केवल उन्हीं टोटो रिक्शा को चलने दिया जाये, जिन्हें नगरपालिका ने अनुमति प्रदान की है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें